वायु प्रदूषण: NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू, इन कार्यों पर लगाई रोक
नोएडा। दिल्ली-एनसीआर की हवा अभी से जहरीली हो गई है। हवा की क्वालिटि इतनी खराब हो चुकी है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। वहीं, नोएडा प्राधिकरण ने हवा में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए शहर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) को लागू कर दिया है। इसी के साथ एनसीआर में हर तरह के निर्माण कार्य पर सोमवार से 10 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी गई है।
स्टोन
क्रेशर
और
हॉट
मिक्स
प्लांट
भी
बंद
दिल्ली-एनसीआर
में
बढ़ते
प्रदूषण
को
देखते
हुए
प्राधिकरण
ने
शहर
में
स्टोन
क्रेशर
और
हॉट
मिक्स
प्लांट
भी
पूरी
तरह
से
बंद
कर
दिये
हैं।
प्रदूषण
को
रोकने
के
लिए
यूपीपीसीबी
और
नोएडा
प्राधिकरण
ने
कार्ययोजना
तैयार
की
है।
प्रदूषण
की
रोकथाम
के
लिए
वर्क
सर्किल
अधिकारियों
को
जिम्मेदारी
सौंप
दी
गई
है।
स्टोन
क्रेशर
व
हॉट
मिक्स
प्लांट
के
अलावा
ऐसे
सभी
प्लांट
जिनसे
धूल
उड़ती
है
उन
पर
रोक
लगा
दी
गई
है।
ऐसे
उद्योग
जिनमें
कोयले
का
प्रयोग
होता
है
उन्हें
भी
बंद
करने
का
निर्णय
यूपीपीसीबी
द्वारा
लिया
गया
है।
धूल-धुआं
फैलाने
वाली
ईकाईयों
पर
लगाई
रोक
एक्शन
प्लान
के
तहत
बिजली
विभाग
को
कम
से
कम
कटौती
और
ट्रिपिंग
करने
को
कहा
गया
है,
ताकि
जनरेटर
का
प्रयोग
नहीं
हो।
इस
संबंध
में
यूपीपीसीबी
ने
मुख्य
सचिव
को
पत्र
लिखा
है।
ताकि
वहां
से
सलाह
मशवरा
व
निर्देशों
के
पालन
कराने
में
किसी
प्रकार
की
बाधा
न
आए।
राजेश
सिंह
ओएसडी
नोएडा
प्राधिकरण
ने
बताया
कि
प्रदूषण
की
रोकथाम
के
लिए
हर
संभव
प्रयास
किये
जा
रहे
हैं।
अनिल
कुमार
सिंह
क्षेत्रीय
प्रदूषण
अधिकारी
का
कहना
है
कि
धूल
और
धुआं
फैलाने
वाली
ईकाईयों
पर
रोक
लगाई
गई
है।
ये
सब
रहेंगे
प्रतिबंधित
-
डीजल
जेनरेटर
सेट
को
बंद
करने
-
सभी
प्रकार
के
कंस्ट्रक्शन
कार्यों
पर
रोक
-
हॉट
मिक्सिंग
प्लांट,
स्टोन
क्रशर,
ब्रिक
क्रेशर
पर
रोक
-
डीजल
जनरेटर
पर
रोक
-
पब्लिक
ट्रांसपोर्ट
बस
व
मेट्रो
के
फेरों
में
बढ़ोतरी
-
खुले
में
कचरा/
लकड़ी
व
किसी
प्रकार
के
कोयला
भटटी
जलाने
पर
रोक।
-
दीवाली
पर
तय
समय
पर
पटाखा
चलाने
की
अनुमति।
-
बाहरी
ट्रकों
के
शहर
में
घुसने
पर
पाबंदी।
ये
किए
जा
रहे
प्रयास
-
पार्किंग
फीस
को
तीन
से
चार
गुना
बढ़ाने
-
सड़कों
व
फुटपाथ
पर
पानी
का
छिड़काव
-
कंस्ट्रक्शन
साइटों
को
ढ़कने
के
निर्देश
-
मुख्य
सड़कों
पर
मेकेनिकल
स्वीपिंग