AAP सांसद संजय सिंह ने यूपी की अदालत में किया आत्मसमर्पण, मिली जमानत, जानें क्‍या है आरोप ?

Sanjay singh news: आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बुधवार को 2001 के लखनऊ सड़क-प्रदर्शन मामले के संबंध में एक विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें जमानत दे दी गई। संजय सिंह ने एमपी-एमएलए अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां उन्हें उनके वकील मदन सिंह के अनुसार 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी गई।

2001

जानें संजय सिंह पर क्‍या लगा था आरोप?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद मुचलका जमा किया गया, जिसने 22 अगस्त को सुल्तानपुर अदालत द्वारा दी गई सजा के निष्पादन पर रोक लगा दी थी। विशेष अदालत ने सिंह को तीन महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी और पिछले साल 11 जनवरी को सुल्तानपुर जिले में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान यातायात में बाधा डालने और हिंसा भड़काने के लिए जुर्माना लगाया था।

अदालत ने दोषी ठहराया था

संजय सिंह और पांच अन्य को 11 जनवरी, 2023 को एमपी-एमएलए अदालत ने दोषी ठहराया था। उनकी अपील को इस साल 6 अगस्त को सत्र अदालत ने खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पिछले साल 11 जनवरी को एक तत्काल याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि सिंह को अपनी जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय के आदेश तक सुल्तानपुर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी सुनवाई गुरुवार को निर्धारित थी।

गैर-जमानती वारंट जारी किया था

इस साल 13 अगस्त को, एमपी-एमएलए अदालत ने संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता अनूप सैंडा और चार अन्य के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के.एस. पवार ने आदेश दिया कि सिंह को विशेष अदालत के संतोष के लिए 50,000 रुपये का निजी बॉन्ड जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त, एक समझौता है कि वह या उनके वकील संशोधन याचिका की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने पर उसके सामने पेश होंगे।

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