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बिहार: कोर्ट तक पहुंचा अमृतसर ट्रेन हादसा मामला, नवजोत कौर सिद्धू के खिलाफ दायर की गई याचिका

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मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। तमन्ना हाशमी जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्होंने अमृतसर रेल हादसा मामले में नवजोत कौर सिद्धू व आयोजक कमेटी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस रेल हादसे में हुई मौत की जिम्मेदार नवजोत कौर सिद्धू और आयोजक कमेटी है। तमन्ना ने कोर्ट में आयोजक कमेटी व नवजोत कौर सिद्धू के खिलाफ केस दर्ज करने की अपील की है।

बिहार: अमृतसर ट्रेन हादसा मामले में नवजोत कौर सिद्धू के खिलाफ कोर्ट में दायर की गई याचिका

इस याचिका में उन्होंने लिखा कि कार्यक्रम के आयोजक समिति और नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी पर मुकदमा दर्ज किया जाए। इन्हीं लोगों की वजह से रावण दहन के वक्त वहां भीड़ जमा हुई थी। साथ ही नवजोत कौर सिद्धू की सुरक्षा में सारे सुरक्षाबल लगाए गए, जिस कारण रेलवे ट्रैक पर जमा भीड़ पर किसी का ध्यान नहीं गया। भीड़ रेलवे लाइन पर थी लेकिन सुरक्षा बलों का ध्यान उनकी सुरक्षा के बजाय नवजोत कौर सिद्धू की तरफ ही केंद्रित था।

बिहार: अमृतसर ट्रेन हादसा मामले में नवजोत कौर सिद्धू के खिलाफ कोर्ट में दायर की गई याचिका

बीते दिनों रावण दहन के दौरान तेज रफ्तार से आ रही डीएमयू सवारी गाड़ी की चपेट में आने से 61 लोगों की मौत हो गई व कई घायल हो गए थे। तमन्ना हाशमी ने इन सभी के मौत का जिम्मेदार नवजोत कौर सिद्धू और आयोजकों को बताया है। इसी मामले को लेकर न्यायालय से इन पर मुकदमा दर्ज करने का आग्रह किया गया है।

क्या हुआ था उस दिन

पंजाब के अमृतसर में दशहरे के मौके पर रावण दहन के दौरान मची भगदड़ के बाद ट्रेन की चपेट में आने से अब तक 61 से लोगों की मौत हो गई। हादसा जोड़ा रेल फाटक के पास उस वक्‍त हुआ जब पठानकोट से अमृतसर की ओर ट्रेन गुजर रही थी। मरने वालों में ज्‍यादातर लोग उत्‍तर प्रदेश और बिहार के लोग थें। हादसे के वक्त रेलवे पटरी पर कम से कम 300 लोग मौजूद थे। रावण दहन के वक्त पटाखों की तेज आवाज के कारण ट्रेन का हॉर्न लोगों को नहीं सुनाई पड़ा। इसकी वजह से यह हादसा हो गया। घटना के बाद पंजाब सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों के लिए पांच-पांच लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया गया है।

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English summary
a case fill against navjot kaur siddhu in muzaffarpur court
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