Ujjain News: व्यापार मेले में गाड़ी खरीदने पर मिलेगी 50% छूट, कुछ ऐसा है आदेश
उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2024-25 में गैर-परिवहन यान (मोटरसाइकिल, मोटरकार, निजी उपयोग हेतु ओमनी बस) और हल्के वाहनों की बिक्री पर आजीवन मोटरयान कर की दर में 50% छूट का निर्णय लिया गया है।
यह छूट केवल उन्हीं वाहनों पर लागू होगी, जिनका स्थायी पंजीयन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन से कराया जाएगा। उज्जैन से बाहर के ऑटोमोबाइल व्यापारी, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन से व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त कर मेले में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद ही वाहन विक्रय कर सकेंगे।

कुछ ऐसा है पूरा आदेश
मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरनार, एतदद्द्वारा, ऐसे गैर-परिवहन यानों (मोटर साइकिल, मोटर कार, निजी उपयोग हेतु ओमनी बस) तथा हल्के परिवहन यानों, जो जीवनकाल मोटरयान कर संदाय के दायी हैं और जिनका वर्ष 2024-2025 की कालावधि के दौरान उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला में विक्रय किया जाता है, पर देय जीवनकाल मोटस्यान कर की दर पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है। यह छूट निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबंधों के अध्ययीन रहते हुए प्रदान की जाएगी, अर्थात् :-
1. ऐसे गैर-परिवहन यानों (मोटर साइकिल, मोटर कार, निजी उपयोग हेतु ओमनी बस) तथा हल्के परिवहन यानों को, विक्रय पर जीवनकाल मोटरयान कर की दर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी, जिनका कि वर्ष 2024-2025 में उज्जैन व्यापार मेला की कालावधि के दौरान विक्रय किया जाए ।
2. छूट केवल विक्रित वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन में स्थाई पंजीयन कराने पर ही प्रदान की जाएगी।
3. उज्जैन के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसाइयो को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन से व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तथा उज्जैन में मेला प्रांगण में अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के उपरांत ही वाहन विक्रय करने को अनुमत किया जाएगा।
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