मकर संक्रांति पर उदयपुर जिला प्रशासन ने लागू की 144 लागू, पतंगबाजी व चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक
उदयपुर में मकर संक्रांति और आने वाले त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 31 जनवरी तक शहर में धारा 144 लागू कर दी है। राज्य के निर्देश के बाद चार घंटे के लिए पतंगबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इस वक्त पूरा देश मकर संक्रांति पर्व धूमधाम से मना रहा है। खूब दान पुण्य किया जा रहा है। पतंगबाजी का भी जोर है। राजस्थान के उदयपुर में जिला प्रशासन ने मकर संक्राति को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही पतंगबाजी पर भी रोक लगा दी गई है।
Recommended Video

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार उदयपुर में मकर संक्रांति और आने वाले त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 31 जनवरी तक शहर में धारा 144 लागू कर दी है। राज्य के निर्देश के बाद चार घंटे के लिए पतंगबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है।
नगर की अपर जिलाधिकारी (एडीसी) प्रभा गौतम ने बताया कि मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाले चायनीज मांझा से दोपहिया वाहन चालकों व पक्षियों की जान जाने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है। उदयपुर जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने जिले की सीमा के भीतर धातु मांझा के थोक और खुदरा बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए धारा 144 के प्रावधानों को लागू किया है।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक पतंगबाजी पर प्रतिबंध रहेगा। इससे पहले गहलोत सरकार ने मकर संक्रांति से पहले मांझा से हो रही घटनाओं को देखते हुए राज्य में पतंगबाजी पर रोक लगा दी थी।












Click it and Unblock the Notifications