उदयपुर : 4 हिस्सों में बराबर बंटेगी मेवाड़ राजघराने की बेशुमार दौलत, जानिए क्या था विवाद?
उदयपुर। मेवाड़ पूर्व राजघराने में चल रहे सम्पत्ति विवाद पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले में कोर्ट ने पूर्व राजघराने के बड़े सदस्य महेन्द्र सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया है। उदयपुर एडीजे कोर्ट संख्या 2 के मजिस्ट्रेट महेन्द्र कुमार दवे द्वारा फैसला सुनाया गया है।
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अधिवक्ता नरेन्द्र सिंह के अनुसार महेन्द्र सिंह मेवाड ने वर्ष 1983 में कोर्ट में संयुक्त हिन्दु परिवार के तहत बंटवारे के लिए दावा पेश किया था। इस दावे में मेवाड़ राजघराने की सम्पत्ति में बराबर का हक दिलाने की मांग की गई थी। ऐसे में 37 वर्ष बाद आए इस फैसले में महेन्द्र सिंह मेवाड़ के दावे पर कोर्ट ने मोहर लगाई और मेवाड़ राजघराने की सम्पत्ति को चार भागों में बांटने का आदेश दिया। यह सम्पत्ति दिवंगत महाराणा भगवत सिंह, महेन्द्र सिंह मेवाड़, योगेश्वरी कुमारी और अरविन्द सिंह मेवाड़ में बराबर बांटने के आदेश दिए गए हैं।
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महाराणा भगवत सिंह के भाग में आने वाली सम्पत्ति को फिर उनके वारिसान में बांटा जाएगा। कोर्ट में महेन्द्र सिंह मेवाड़ द्वारा कुछ सम्पत्तियों पर व्यवसायिक गतिविधियों की भी जानकारी दी थी। ऐसे में कोर्ट ने उन सम्पत्तियों में जो पहले से किसी अन्य कम्पनी में अटैच नहीं की गई हैं, उन पर व्यवसायिक गतिविधियां तुरन्त प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं। उदयपुर सिटी पैलेस में बने महाराणा के अधिकृत निवास शंभू निवास में भी सभी वारिसान को रुकने के लिए कोर्ट द्वारा अधिकृत किया गया है।