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बीमार मां से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को दी 5 दिन की जमानत

केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को उच्चतम न्यायालय ने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए 5 दिन की सशर्त जमानत दी है।

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तिरुवनंतपुरम। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को उच्चतम न्यायालय ने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए 5 दिन की सशर्त जमानत दी है। आपको बता दें कि सिद्दीक को पिछले साल अक्टूबर में उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह हाथरस में एक दलित लड़की के कथित गैंगरेप की घटना को कवर करने के लिए उत्तर प्रदेश जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि अपनी मां से मिलने की यात्रा के दौरान उन्हें मीडिया से मिलने, सोशल मीडिया पर कुछ भी कमेंट करने और मां की देखभाल में लगे परिजनों और डॉक्टरों के अलावा और किसी से मिलने की अनुमति नहीं होगी।

Siddique Kappan

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कोर्ट ने कहा कि उनकी सुरक्षा और उनकी यात्रा का प्रबंध करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस की है। जेल में बंद के दौरान हाल ही में उन्हें वीडियो कॉल पर अपनी मां से बात करने की अनुमति दी गई थी। आपको बता दें कि कप्पन और तीन अन्य लोग कथित सामूहिक बलात्कार और इसके खिलाफ हो रहे विरोध पर रिपोर्ट करने के लिए हाथरस जा रहे थे, उसी दौरान पुलिस ने उनके संदिग्ध होने की गुप्त सूचना पर उन्हें गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने उन पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की एक धारा (जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने से संबंधित है) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। उस दौरान कप्पन को यूपी की मथुरा जेल में रखा गया था। जबकि केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि कप्पन को जेल में यातना दी गई थी।

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English summary
Supreme court grants Kerala journalist Siddique Kappan 5 days bail to meet his mother
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