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लक्षद्वीप प्रशासक के डेयरी फार्मों को बंद करने, मिड डे मील से मांसाहार हटाने के आदेश पर HC ने लगाई अंतरिम रोक

केरल उच्च न्यायालय ने लक्षद्वीप प्रशासक द्वारा जारी दो आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रशासक के डेयरी फार्मों को बंद करने और स्कूलों में मिड डे मील के मेन्यू से मांसाहारी भोजन को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है

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तिरुवनंतपुरम, 22 जून। केरल उच्च न्यायालय ने लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल पटेल द्वारा जारी दो आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रशासक के डेयरी फार्मों को बंद करने और स्कूलों में मिड डे मील के मेन्यू से मांसाहारी भोजन को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है।

Kerala High Court

कोर्ट ने कहा कि जब तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता, तब तक इन दोनों पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा। अदालत ने निर्देश दिया कि इस जनहित याचिका पर अगले सप्ताह फिर से विचार किया जाएगा, तब तक आदेशों पर आगे कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जानी चाहिए।

बता दें कि लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल पटेल का उनके द्वारा लिए गए विवादित फैसलों के कारण जमकर विरोध हो रहा है। प्रफुल पटेल के खिलाफ लक्षद्वीप में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। बता दें कि 25 फरवरी को प्रफुल पटेल ने पशु संरक्षण विनियमन 2021 के तहत बीफ उत्पादों के वध, परिवहन, बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसका वहां खूब विरोध हुआ। इसके अलावा पटेल ने मिड डे मील से मांसाहार हटाने का भी आदेश दिया था।

यह भी पढ़ें: लक्षद्वीप प्रशासन का न्यायिक क्षेत्र बदलने का प्रस्ताव, केरल की जगह कर्नाटक HC करने को कहा

उन्होंने एनिमल हस्बैंडरी डिपार्टमेंट की तरफ से चलाए जा रहे डेयरी फार्म को भी बंद कर दिया गया है। 21 मई को, स्थानीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे डेयरी फार्म को भी बंद करने और 31 मई तक सभी जानवरों की नीलामी का आदेश दिया गया था।

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English summary
High Court granted interim stay on Lakshadweep administrator's order to close dairy farms
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