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भाजपा की इस सांसद को भरना पड़ा जुर्माना, बिना लाइसेंस JCB चलाकर तोड़े थे ट्रैफिक रूल्स

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Gujarat News, सूरत। गुजरात में भाजपा सांसद दर्शना जरदोष को बिना लाइसेंस के जेसीबी मशीन ड्राइव करने के मामले में जुर्माना भरना पड़ा है। दर्शना को थाने में 500 रुपये देने पड़े हैं। ​विगत 4 मई को उनका जेसीबी से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद उन पर बिना लाइसेंस जेसीबी इस्तेमाल किए जाने के भी आरोप लगे।

सूरत में सफाई अभियान के दौरान तोड़े थे नियम

सूरत में सफाई अभियान के दौरान तोड़े थे नियम

जानकारी के अनुसार, सांसद दर्शना जरदोष ने सूरत में सफाई अभियान के दौरान नानपुरा स्थित तापी नदी के किनारे डक्का ओवारा पर जेसीबी मशीन चलाई थी। जिसके बाद एक संजय एजावा नाम के स्थानीय नागरिक ने उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी। संजय ने पुलिस आयुक्त सतीष शर्मा को 11 जून 2018 के दिन जरदोष द्वारा जेसीबी मशीन ड्राईव करता हुआ वीडियो दिखाया।

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा—181 के तहत लगा जुर्माना

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा—181 के तहत लगा जुर्माना

वीडियो दिखने पर पुलिस आयुक्त ने जरदोष के खिलाफ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के कारण दंडनात्मक कारवाई करने के आदेश जारी किए। तब दर्शना जरदोष के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 181 के तहत ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने के कारण 500 रुपए जुर्माना भरने कहा गया, जो कि उन्हें देना ही पड़ा है।

मामले को दबाने के लिए की गई थी कोशिश

मामले को दबाने के लिए की गई थी कोशिश

बताया जा रहा है कि अब से पहले तक शिकायतकर्ता की शिकायत को झूठा साबित करने की कोशिशें की जा रही थीं। सूरत ट्रैफिक सेक्टर-1 के सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा कहा गया था कि सांसद दर्शना जरदोष ने स्वंय JCB मशीन नहीं चलाई, बल्कि वह तो ड्राईवर को प्रोत्साहित करने के लिए मशीन पर ऐसे ही बैठ गई थी। शिकायत को रफा-दफा करने की कोशिश की गई थी। हालांकि, शिकायतकर्ता ने आरटीआई एक्ट के अंतर्गत जानकारी मांगी तो उनकी जीत हुई।

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English summary
Surat MP Darshana Jardosh gives five hundred Rupees penalty In JCB case
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