बिना फिटनेस लेटर वाले टैंपो चालक का गुजरात में 5000 चालान कटा, फिर वापस करने पड़े पैसे
सूरत। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 गुजरात में भी लागू हो चुके हैं। देशभर में यह 1 सितंबर को अमल में लाया गया था, मगर गुजरात में राज्य सरकार ने 16 सितंबर से इसे लागू किया। राज्य सरकार ने ट्रैफिक जुर्माने में भारी कटौती की। हालांकि, ट्रैफिक पुलिसकर्मी और लोग अभी भी असमंजस में हैं कि किस उल्लंघन में कितना जुर्माना होगा। सूरत के सचिन में ट्रैफिक पुलिस ने फिटनेस लेटर को लेकर एक टेम्पो चालक का गलती से पांच हजार रुपए का चालान काट दिया। यह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने पैसे वापस कर दिए। देश में जहां बिना लाइसेंस बाइक चलाने पर 5000 रुपये का चालान कटता है, वहीं गुजरात में रूपाणी सरकार ने घटाकर 2000 रुपए कर दिया है।
बिना
सीट
बेल्ट
बांधे
वाहन
चलाने
पर
गुजरात
में
500
का
चालान
देशभर
में
बिना
हेलमेट
बाइक
चलाने
और
बिना
सीट
बेल्ट
बांधे
चार
पहिया
वाहन
चलाने
पर
1000
रुपये
जुर्माने
का
प्रावधान
है।
किंतु,
गुजरात
सरकार
ने
लोगों
को
राहत
देते
हुए
इसे
घटाकर
500
रुपए
कर
दिया
है।
अधिकारियों
ने
बताया
कि
नए
कानून
के
अनुसार,
राज्य
में
गलत
और
खतरनाक
तरीके
से
वाहन
चलाने
वालों
को
पहली
बार
दोषी
पाए
जाने
पर
छह
महीने
से
एक
साल
तक
जेल
या
1,000
से
5,000
रुपये
का
जुर्माना
या
दोनों
की
सजा
सुनाई
जाएगी।
दूसरी
बार
दोषी
पाए
जाने
पर
दोषी
को
10,000
रुपये
तक
का
जुर्माना
देना
होगा।
इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार दोषी पाए जाने पर छह महीने जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जाएगी। वहीं, दूसरी बार दोषी पाए जाने पर दो साल तक की जेल या 15,000 रुपये तक की जेल की सजा या दोनों सुनाई जाएगी।
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