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दहेज के लिए दुल्हन की हत्या के 28 साल बाद HC का फैसला, पति और मामी सास को 7-7 साल कैद

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सूरत। गुजरात में वर्ष 1992 में सूरत के माछीवाड इलाके में एक विवाहिता की हत्या कर दी गई थी। ससुरालीजन उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। शादी के 10 महीने बाद ही उसे मौत के घाट उतार दिया था। अब विवाहिता की हत्या के मामले में 28 साल बाद अदालत का फैसला आया है।

gujarat High Court Verdict Came After 28 Years In The Case Of The Murder Of The Married Woman For Dowry

अदालत ने हत्यारोपी पति और मामी सास को 7-7 कैद की सजा सुनाई है। हैरत की बात यह है कि इनमें से एक अभियुक्त की मौत हो चुकी है। 1992 के हत्याकांड के इस मामले में पहले सेशन कोर्ट ने अभियुक्तों के बरी कर दिया था। जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसका पटापेक्ष सोमवार को हो गया।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब विवाहिता की हत्या हुई थी तो इस मामले में गिरफ्तारी के दो साल बाद सेशन कोर्ट ने अभियुक्तों को बरी कर दिया था। बहरहाल, हाईकोर्ट ने हत्या के बजाए दहेज के लिए प्रताड़ित करने से मौत मानते हुए पति समेत दो जनों को सात साल की कैद की सजा सुनाई है। जिनमें 51 वर्षीय पति और 55 वर्षीय उसकी मामी सास शामिल हैं।

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English summary
gujarat High Court Verdict Came After 28 Years In The Case Of The Murder Of The Married Woman For Dowry
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