सूरत राजद्रोह मामले में अल्पेश कथिरिया को मिली जमानत रद्द, जाना होगा जेल
gujarat News, सूरत। सूरत की अदालत ने राजद्रोह मामले में पाटीदार आरक्षण समिति के संयोजक अल्पेश कथिरिया को जमानत आज रद्द करने का आदेश दिया। कथिरिया को वापस जेल जाना पड़ेगा। सूरत के राजद्रोह मामले कथिरिया को नवम्बर में जमानत दी गई थी। अल्पेश कथिरिया को मिली जमानत रद्द होने बाद पाटीदार समुदाय में फिर से एक बार बवंडर खड़ा होने आशंका दिखाई दे रही है। पुलिस पूरी तरह से चौकसी दिखा रही है।
कथिरिया के खिलाफ कुल पांच मामले दर्ज
सूरत के वराछा में ट्रैफिक ब्रिगेड के कर्मचारियों के साथ अल्पेश कथिरिया का बाइक पार्क मामले को लेकर विवाद था। विवाद अंततः पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। पुलिस स्टेशन में लॉक-अप के अंदर कथिरिया द्वारा पुलिस अधिकारियों को गालियां देने एवं अभद्र भाषा में धमकाने की वीडियो क्लिप भी वायरल हुई थी। सूरत पुलिस ने कथिरिया के खिलाफ कुल पांच मामले दर्ज किए थे, जिसमें पुलिस की कारवाई में हस्तक्षेप करना भी शामिल था। सूरत पुलिस ने राजद्रोह मामले में मिली जमानत रद्द करने लिए सूरत की अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका पर 11 जनवरी को सुनवाई हुई थी और दोनों पक्षों की सुनवाई की गई। अभियोजक ने दलील दी थी कि अल्पेश कथीरीया ने सभ्य समाज में अभद्र और अपमानजनक भाषा का उपयोग करके कानून और व्यवस्था का उल्लंघन किया, जिसके चलते कथिरिया को मिली जमानत रद्द की जाए।
पुलिस ने सामुदायिक उकसावे के कारण भी दिए
11 जनवरी की सुनवाई के दौरान कथिरिया के वकील यशवंत वाला ने दलील दी कि अल्पेश कथिरिया ने अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। 31 दिसम्बर को सूरत पुलिस ने राजद्रोह मामले में जमानत रद्द करने की याचिका दायर की थी। कथिरिया की जमानत याचिका दाखिल करते हुए सूरत पुलिस ने कानून-व्यवस्था के उल्लंघन और शहर की शांति को भंग करने के आरोप कथिरिया पर लगाए थे। इसके अलावा पुलिस ने भीड़ और सामुदायिक उकसावे के कारण भी दिए थे।
'सरेन्डर करने का आदेश नहीं दिया'
कथिरिया के वकील य़शवंत वाला ने बताया कि अदालत ने अभद्र भाषा और अपशब्द बोलने की वजह से कथिरिया की जमानत को रद्द करने का फैसला लिया है। हम हाईकोर्ट में जा रहे हैं और सूरत कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। हलांकी कोर्ट ने कथिरिया को सरेन्डर करने का आदेश नहीं दिया है।
हाइकोर्ट में करेंगे अपील: हार्दिक पटेल
वहीं, अल्पेश कथिरिया की जमानत रद्द होते ही राजकोट में हार्दिक पटेल ने कहा कि वे वकील करके हाईकोर्ट में अपील करेंगे। हार्दिक ने कहा कि कोर्ट ने अल्पेश को 15 दिनों का वक्त दिया है। ऐसे में हम अगले एक-दो दिन में ही अच्छे से अच्छा वकील कर लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नशे में धुत सिपाही कई बार गाली-गलौज पर उतर आती है। जमानत रद्द होना बहुत गलत है क्योंकि, अल्पेश के वक्त कैमरा लगा हुआ था, मगर उसे राहत नहीं दी गई।
सौतेले बेटे ने मां को चाकू घोंपकर मारा, लाश विश्वसुंदरी पुल से गंगा में फेंक दी, 9 दिन बाद खुली कलई