सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की यूनिटेक डायरेक्टर संजय चंद्रा की जमानत याचिका, कहा- पहले 1000 करोड़ जमा करो
नई दिल्लीः लोगों को लग्जरी फ्लैट का सपना दिखाकर उनकी गाढ़ी कमाई डकारने वाले बिल्डर कंपनी यूनिटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय चंद्रा की बेल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रा को 1000 करोड़ रुपये जमा कराने पर जमानत दिए जाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार-संजय चंद्रा का पक्ष रखने पहुंच थे।
बिल्डर कंपनी यूनिटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय चंद्रा की नहीं मिली बेल
सुप्रीम कोर्ट ने जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि यूनिटेक 4688 लोगों को रिफंड करने और 4356 लोगों को फ्लैट आवंटित करने के लिए तैयार है। लेकिन शीर्ष अदालत ने सारे तर्कों को खारिज कर दिया और चंद्रा को बेल नहीं मिल पाई।
4688 लोगों को रिफंड करने 1800 करोड़ रुपये की जरूरत होगी
सुनावई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यूनिटेक कंपनी 4688 लोगों को रिफंड करने 1800 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। संजय चंद्रा की ओर से कहा गया था कि वो जेल से बाहर आने के बाद लोगों को उनकी रकम और फ्लैट दे देंगे। साल 20117 अप्रैल में दिल्ली पुलिस ने सुभाष चंद्रा और अजय चंद्रा( भाई) को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
क्या हैं सुभाष चंद्रा पर आरोप?
बिल्डर कंपनी यूनिटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय चंद्रा पर हजारों लोगों को घर का सपना दिखाकर पैसा हड़पने का आरोप है। पैसे लेने के बाद उन्होंने न ही पैसे वापस किए और न ही लोगों को उनकी कमाई वापस की। निवेशकों का कहना है कि साल 2011 में उन्हें गुरुग्राम में एनथिया फ्लोर्स नाम से एक प्रॉजेक्ट लॉन्च किया और लग्जरी फ्लैट के नाम पर पैसे वसूले। आरोप है कि पैसे लेने के बाद यूनिटेक ने एक और कंपनी बनाकर उसे विदेश में भेज दिया।
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