सोमनाथ भारती को आज भी नहीं मिली जमानत, अब MP-MLA कोर्ट में कल होगी सुनवाई
Aap MLA Somnath Bharti Bail Plea: सुल्तानपुर। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को गुरुवार को भी जमानत नहीं मिल सकी। दरअसल, बीते एक दिन पहले बुधवार को दीवानी कोर्ट मे क्लेम पेशकार की एक हादसे में मौत हो गई। इसको लेकर गुरुवार को बार एसोसिशन ने शोक सभा आयोजित किया गया, इस दौरान काम नहीं हुआ। ऐसे में अब सोमनाथ भारती की जमानत पर एमपी-एमएलए कोर्ट शुक्रवार यानि 15 जनवरी को सुनवाई करेगा। बता दें, विवादित बयान को लेकर दर्ज मुकदमे के बाद अमेठी पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने दो दिन बाद 13 जनवरी की तिथि नियत करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
दीवानी कोर्ट के एमपी एमएलए कोर्ट में आप विधायक की जमानत को लेकर उनके अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन और संतोष पांडेय पहुंचे थे। खुद विधायक सोमनाथ ने जेल से अपनी लिखित बहस भिजवाई थी। जज पीके जयंत ने सुनवाई शुरू की। अभियोजन की ओर से उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री पेश की गई, जिसमें विधायक के खिलाफ नई दिल्ली में वर्ष 2015 में थाना द्वारिकनार्थ में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या-745/2015 अंतर्गत धारा-307,313,498 ए, 406,324,417,420,506,511 भादवि का मामला पेश किया गया। लेकिन बार के शोक संवेदना में कार्य से विरत रहने के चलते एमपी-एमएलए कोर्ट के जज पीके जयंत ने कल 15 जनवरी की डेट लगाई है। आपको बता दें कि सोमवार को रायबरेली मे विधायक के विरूद्ध दर्ज हुए मामले में बुधवार को कोर्ट ने वारंट बी जारी किया है।
आप विधायक सोमनाथ भारती ने शनिवार को अमेठी में मीडिया को बयान दिया था, 'अस्पतालों में बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लेकिन कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे हैं।' इस मामले में तहरीर के आधार पर रविवार की देर रात जगदीशपुर पुलिस ने विधायक पर क्राइम नंबर 14/20 धारा 505 /153 A के तहत एफआईआर दर्ज की थी। वहीं, रायबरेली पुलिस ने विधायक और उनके 15-20 समर्थकों के विरूद्ध कोतवाल अतुल सिंह की तहरीर पर सोमवार को एफआईआर दर्ज किया था। पुलिस की तहरीर के अनुसार अमेठी के जगदीशपुर पुलिस ने कहा था कि विधायक के खिलाफ धारा 505 के तहत मुकदमा दर्ज था जिसमें धारा 153 A की बढ़ोतरी की गई है इसमें उनकी गिरफ्तारी करना है। जब विधायक को सर्किट हाउस में पुलिस रोकने पहुंची तो वो और उनके समर्थक पुलिस से अभद्रता करते हुए गाली-गलौज करने लगे। विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी अपशब्द का प्रयोग किया। जिसको लेकर शहर कोतवाल अतुल सिंह न आईपीसी की 147, 332, 353, 595 (2) 153 A, 504, 506 धारा में दर्ज करवाया था।
सोमनाथ भारती की जमानत पर कोर्ट में हुई सुनवाई, रायबरेली केस में वारंट B जारी