नई दिल्ली। भारत के वनडे और टी20 क्रिकेट फॉर्मेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर दिल्ली हाईकोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगा है।
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महेंद्र सिंह धोनी मैक्स मोबाइल के ब्रांड एंबेसडर थे। उन्होंंने 2014 में कंपनी पर आरोप लगाया था कि कंपनी ने उस फैसले की अवमानना की है जिसमें यह कहा गया था कि कंपनी उनके नाम को उत्पाद के प्रचार या बिक्री के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी।
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इसपर प्रतिक्रिया देते हुए मैक्स मोबिलिंक प्राइवेट लिमिटेड के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि उन्होंने कभी भी किसी तरह के फायदे के लिए महेंद्र सिंह धोनी के नाम का दुरुपयोग नहीं किया।
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कंपनी के प्रबंध निदेशक अजय आर. अग्रवाल ने 21 अप्रैल को इस फैसले के संदर्भ में हलफनामा दाखिल किया था। इसमें दावा किया गया कि 17 नवंबर 2014 के बाद से कंपनी ने ऐसा कोई भी उत्पाद नहीं बेचा जिसमें धोनी का नाम या तस्वीर इस्तेमाल हुई हो। धोनी का मैक्स के साथ 2012 में विज्ञापन करार खत्म हो गया था।
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कंपनी का दावा यह भी है कि उसने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया तक से वह सारी सामग्री हटा ली थी जिसमें कि धोनी का नाम इस्तेमाल हुआ हो। कंपनी ने धोनी पर जानबूझकर कोर्ट को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी तक टाल दी है।