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राम रहीम के पास जाने को हनीप्रीत ने इजाजत मांगी, विज बोले- हम कैदी से मिलने से नहीं रोक सकते

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सिरसा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से मिलने के लिए हनीप्रीत सुनारिया जेल जाना चाहती है। वहीं, हरियाणा पुलिस ने सुनारिया जेल अधीक्षक को चेताया है। पुलिस का कहना है कि हनीप्रीत को राम रहीम से न मिलने दिया जाए, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ सकती हैं। हनीप्रीत को राम रहीम की बड़ी राजदार माना जाता है। इस पर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल विज का कहना है कि हनीप्रीत को राम रहीम से मिलने की इजाजत दी जाए या नहीं, इस पर कानूनी सलाह लेंगे। विज ने कहा, 'कोई भी व्यक्ति किसी सजायाफ्ता कैदी से मिलने का समानाधिकार रखता है और कानून उस व्यक्ति को ऐसा करने से नहीं रोक सकता।'

हरियाणा सरकार के मंत्री मुलाकात के पक्ष में, पुलिस ने चेताया

हरियाणा सरकार के मंत्री मुलाकात के पक्ष में, पुलिस ने चेताया

विज ने आगे कहा, ''हमने इस मामले में कानूनी सलाह लेने का फैसला किया है। अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो हनीप्रीत राम रहीम से मिल सकती है। अभी इस विषय में कोई फैसला नहीं लिया गया है।' बता दें कि, राम रहीम की तरह हनीप्रीत भी जेल में थी, जो पिछले दिनों अंबाला जेल से बाहर आई। राम रहीम हरियाणा की सुनारिया जेल में उम्रकैद भुगत रहा है। राम रहीम को युवतियों से बलात्कार के जुर्म में अगस्त 2017 में सजा सुनाई गई थी। फिलहाल वह और पैरोल पर जेल से बाहर आना चाहता है।

जेल से बाहर आकर राम रहीम के परिजनों से मिली हनीप्रीत

जेल से बाहर आकर राम रहीम के परिजनों से मिली हनीप्रीत

हनीप्रीत पर आरोप थे कि जब राम रहीम के खिलाफ बलात्कार एवं हत्या के आरोपों के मामलों में कार्रवाई की जा रही थी तो सिरसा-पंचकूला में हनीप्रीति के इशारों पर ही हिंसा भड़की थी। हजारों डेरा अनुयायियों ने उत्पात मचाया था। उपद्रवियों ने वीटा मिल्क प्लांट व बेगू बिजली घर में पेट्रोल बम फेंके थे। कई स्थानों पर आग भी लगा दी थी। हालांकि, पिछले दिनों हनीप्रीत अंबाला जेल से तब बाहर आ गई, जब सीजेएम कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका मंजूर की थी।

2 नवंबर को कोर्ट ने 16 आरोपियों से राजद्रोह हटाया था

2 नवंबर को कोर्ट ने 16 आरोपियों से राजद्रोह हटाया था

जमानत याचिका मंजूर होने से पहले पिछली सनवाई में कोर्ट ने हनीप्रीत से देशद्रोह की धाराओं को हटा दिया था। हनीप्रीत व अन्य आरोपियों से भादसं की धारा-121 व 121ए हटाई गई थी। साथ ही IPC की धारा-216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत आरोप तय किए गए। 2 नवंबर को कोर्ट ने हनीप्रीत के अलावा 15 अन्य आरोपियों पर से राजद्रोह की धारा हटाई थी।

1000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी

1000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी

25 अगस्त 2017 को डेरा सचा सौदा के चीफ राम रहीम को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। जिसके बाद हरियाणा के पंचकूला-सिरसा के अलावा पंजाब के कई हिस्सों में आगजनी एवं दंगे हुए थे। जिनमें 40 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पुलिस ने डेरा प्रमुख की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत, डेरा के प्रवक्ता आदित्य इन्सां सहित 1000 लोगों के खिलाफ 177 एफआईआर दर्ज की थीं।

38 दिनों तक पुलिस के हाथ नहीं आई थी

38 दिनों तक पुलिस के हाथ नहीं आई थी

केस दर्ज होते ही हनीप्रीत छुप गई थी। पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वह 38 दिनों तक पुलिस के हाथ नहीं आई। सितम्बर 2017 में उसने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। हालांकि, पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने हनीप्रीत को पंजाब से गिरफ्तार किया है। इसके बाद वह अम्बाला जेल में बंद कर दी गई थी।

यह भी पढ़ें: हनीप्रीत राम रहीम के पास जाना चाहती है, हरियाणा पुलिस ने चेताया- न होने दी जाए इनकी मुलाकातयह भी पढ़ें: हनीप्रीत राम रहीम के पास जाना चाहती है, हरियाणा पुलिस ने चेताया- न होने दी जाए इनकी मुलाकात

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English summary
honeypreet wants to meet ram rahim, Haryana govt exploring legal options
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