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15 साल की बेटी से रेप करता था पिता, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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गोरखपुर। यूपी के सिद्धार्थनगर में पत्नी ने पुलिस को तहरीर दी कि उसका पति अपनी 15 साल की बेटी से रेप करता है और विरोध करने पर मारपीट करता है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 18 नवंबर को मामले की चार्जशीट दाखिल की। शनिवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रामचंद्र यादव प्रथम की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पिता को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही राज्य सरकार को दो लाख रुपए छतिपूर्ति देने के निर्देश भी दिया गया है।

Man gets life term for raping minor daughter

कोर्ट ने 5 दिन में सुनाया फैसला

घटना मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव की है। 13 नवंबर को नाबालिग की मां ने अपने पति के खिलाफ तहरीर दी। उसने कहा कि पिता उसकी नाबालिग बेटी के साथ रेप करता है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 18 नवंबर को मामले की चार्जशीट दाखिल की। पांच दिनों की जिरह के बाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया।

कोर्ट ने विवेचक को जल्‍द सुनवाई के लिए किया था निर्देशित

कोर्ट ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए विवेचक को निर्देशित किया। विवेचक एसओ मिश्रौलिया आलोक श्रीवास्तव ने पांच दिनों में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया।

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English summary
Man gets life term for raping minor daughter
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