चिन्मयानंद केस: 5 करोड़ की रंगदारी मामले में पीड़िता के 3 दोस्तों की जमानत याचिका खारिज
शाहजहांपुर। स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में बंद विक्रम और सचिन की जमानत अर्जी गुरुवार को जिला जज की अदालत से खारिज हो गई है, जबकि संजय की जमानत अर्जी पर 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी। बता दें, इससे पहले बुधवार को चिन्मयानंद और उनसे रंगदारी मामले में जेल में बंद लॉ छात्रा के साथ और उसके तीन दोस्तों का लखनऊ में वॉयस सैंपल लिया गया।
15 अक्टूबर को होगी सुनवाई
जिला जज रामबाबू शर्मा की अदालत में विक्रम, सचिन और संजय के अधिवक्ता प्रमोद तिवारी ने जमानत अर्जी दाखिल की थी जिस पर सुनवाई से पहले ही अधिवक्ता ने संजय सिंह की जमानत की अर्जी वापस ले ली। इस पर कोर्ट ने 15 अक्टूबर की डेट सुनवाई के लिए लगाई है।
तीनों दोस्तों की जमानत खारिज
प्रमोद तिवारी ने बताया कि रंगदारी मांगने के आरोपी विक्रम और सचिन की जमानत अर्जी जिला जज रामबाबू शर्मा ने खारिज कर दी। रंगदारी मांगने के मामले को लेकर अदालत में चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह तथा जिला शासकीय अधिवक्ता अनुज सिंह ने जमानत का काफी विरोध किया। इसके बाद दोनों आरोपियों की जमानत निरस्त कर दी गई। अब आरोपित इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे।
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