Shahdol News: रात 10 बजे के बाद अगर बजाया डीजे तो अब खैर नहीं, खानी होगी जेल की हवा,इस वजह से लिया गया निर्णय
शहडोल कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य ने आदेश जारी कर कहा है। कि वर्तमान समय में विद्यालय एवं महाविद्यालय की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया है।

शहडोल जिले में विद्यालय और महाविद्यालयों की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे व ब्रॉड बैंड नहीं बजाने का आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन किए जाने की दशा में दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर वंदना वैद्य ने कहा है कि विद्यालय और महाविद्यालय की परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे छात्र-छात्राओं को शांतिपूर्ण वातावरण देने के लिए नगर के किसी भी क्षेत्र में किसी कार्यक्रम में कोई भी डीजे साउंड बैंड, वाहनों की प्रेशर हॉर्न या अन्य ध्वनि करने वाले वाद्य यंत्र रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक कतई नहीं बजाएंगे।
इस दौरान यदि ध्वनि करने वाले यंत्रों को बजाया गया तो उनके विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा है कि प्राय: देखने में आ रहा है की शादी समारोह जुलूस या अन्य आयोजनों के अलावा वाहनों पर लगे साउंड को तेज आवाज में बजाया जा रहा है। इस समय बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में जुटी छात्र-छात्राओं की पढ़ाई का समय है। ऐसे शोरगुल से पढ़ाई बाधित होती है इसलिए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाद्य यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
उन्होंने कहा कि विशिष्ट परिस्थितियों में विभिन्न क्षेत्रों में उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत लिखित आवेदन पर अनुमति प्रदान करने हेतु मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों के साथ अनुमति प्रदान करने के लिये अनुभाग अंतर्गत संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट को विहित प्राधिकारी के रूप में सशक्त किया जाता है। अनुमति की सूचना संबंधित थानों में आवश्यक रूप से दी जाये। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।












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