झारखंडः हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध
रांची। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने सार्वजानिक स्थलों पर सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों जैसे सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटका और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। डॉ कुलकर्णी ने बताया कि पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर यहां-वहां थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है। इसलिए सार्वजानिक जगहों पर तम्बाकू पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
हालांकि, उक्त उत्पादों की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। प्रधान सचिव डॉ कुलकर्णी ने बताया कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। थूकना सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तंबाकू सेवन करने वालों की प्रवृति यहां-वहां थूकने की होती है। थूकने के चलते कई गंभीर बीमारी यथा कोरोना, इंसेफ्लाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है।
कोरोना संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है। इससे बचाव के लिए झारखंड सहित पूरे देश में जहां लॉकडाउन किया गया है, वहीं कई तरह के दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी जिलों के उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी सरकारी व गैर सरकारी परिसरों में उक्त आशय का बोर्ड लगवाने के निर्देश दिया गया है।
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