Azam Khan की जौहर यूनिवर्सिटी की 70 हेक्टेयर जमीन होगी यूपी सरकार के नाम, जानिए क्यों
Azam Khan Latest News, रामपुर। खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से है, यहां से समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सांसद और कद्दावर नेता आजम खान (Azam Khan) को एडीएम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, एडीएम प्रशासन के राजस्व न्यायालय ने जौहर ट्रस्ट की 70.05 हेक्टेयर जमीन को उत्तर प्रदेश सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें कि यह जमीन अभी तक आजम खान की जौहर ट्रस्ट के नाम पर थी। एडीएम कोर्ट के इस फैसले के बाद साढ़े बारह एकड़ जमीन तो यूनिवर्सिटी के पास रहेगी, लेकिन करीब 173 एकड़ जमीन (70 हेक्टेयर) राज्य सरकार के नाम दर्ज की जाएगी। एडीएम जेपी गुप्ता की कोर्ट शनिवार को यह फैसला सुनाया है।


आजम खान, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। ट्रस्ट ने शासन से 12 एकड़ से अधिक भूमि रखने की अनुमति ली थी। लेकिन नियमों की अनदेखी करते हुए ट्रस्ट ने करीब 70 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन खरीदी। आरोप है कि इस दौरान जमीनों पर अवैध कब्जे भी किए गए और सरकारी नियमों में फेरबदल किया गया। तो वहीं, अब एडीएम कोर्ट ने जौहर ट्रस्ट को नियमों का पालन ना करने का दोषी मानते हुए फैसला सुनाया है।
सरकारी वकील अजय तिवारी ने बताया कि अब तहसील के अभिलेखों में ये भूमि आजम खान की जौहर ट्रस्ट से काटकर प्रदेश सरकार के नाम पर दर्ज की जाएगी। इस मामले मे शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना ने बताया हमने एक वर्ष पहले इस बात की शिकायत की थी। शिकायत के बाद करीब साल भर पहले डीएम के आदेश पर एसडीएम सदर ने जौहर ट्रस्ट की इस जमीन की जांच की, जिसमें पाया गया कि जौहर ट्रस्ट ने जौहर विवि के लिए खरीदी 70.005 हेक्टेयर जमीन में शासन की शर्तों का उल्लंघन किया है।
10 सालों में नहीं हुई चैरिटी का कोई काम
आजम खान की यूनिवर्सिटी में 170 एकड़ जमीन जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिन शर्तों पर दी गई थी उनमें से किसी को भी पूरा नहीं किया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार, जौहर ट्रस्ट की इस जमीन पर जौहर विश्वविद्यालय का काम चल रहा है, लेकिन लेकिन पिछले दस सालों में चैरिटी का कोई कार्य न होने की बात भी सामने आई है।
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