आजम खान ने 8 साल पहले दिया था विवादित बयान, सुल्तानपुर कोर्ट ने भेजा नोटिस
रामपुर, 15 मई: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से विधायक आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीतपुर की जेल में दो साल से बंद आजम खान पर सुल्तानपुर की सेशन कोर्ट ने आठ साल पूर्व उनके द्वारा दिए गए एक विवादित बयान को उन्हें नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने डीएम सुल्तानपुर को भी नोटिस दिया है। मामले में 14 जून को अगली सुनवाई होगी।

जानिए क्या है पूरा मामला ?
रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर आजम खान ने भव्य आयोजन किया था। तब आजम खान यूपी में नगर विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मीडियाकर्मियों ने उनसे इस भव्य आयोजन के खर्च का ब्यौरा पूछा तो आजम खान ने कहा था कि तालिबानी संगठन, दाऊद इब्राहिम व अबु सलेम के फंड से अनुदान मिला है। 22 नवंबर 2014 को उनका यह बयान अखबारों में प्रकाशित हुआ था। आजम खान के विवादित बयान को अखबार में पढ़ने के बाद सुल्तानपुर के ज्ञानेंद्र तिवारी ने एक परिवाद कोर्ट में दायर किया था। दो साल बाद 4 जनवरी 2016 को तत्कालीन एसीजेएम-पंचम की कोर्ट ने परिवाद को निरस्त कर दिया था।
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ज्ञानेंद्र तिवारी ने एसीजेएम-पंचम की कोर्ट के आदेश को दी चुनौती
परिवाद खारिज होने के बाद अब ज्ञानेंद्र तिवारी ने आदेश को जिला जज की कोर्ट में चुनौती दी है। इसके साथ ही उन्होंने अपना वकीन भी बदल दिया है। एडवोकेट संतोष कुमार पांडेय के माध्यम से जिला अदालत में फौजदारी निगरानी दाखिल की है। उन्होंने पिछले आदेश को निरस्त कर सुनवाई की मांग की है, जिसके बाद सेशन कोर्ट के जज राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने आजम खान और सुल्तानपुर के जिलाधिकारी को नोटिस भेजने के आदेश दिए हैं। इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 जून की तारीख तय की है।