आजम खान को सीतापुर जेल ट्रांसफर करने पर कोर्ट ने रामपुर जेल अधीक्षक को किया तलब
रामपुर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व रामपुर से सांसद आजम खान को पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ गुरुवार को सीतापुर जिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। अब सीतापुर जेल में शिफ्ट करने के मामले में एडीजे 6 की कोर्ट ने रामपुर जेल अधीक्षक को तलब किया है। दरअसल गुरुवार को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामलों में आजम खान की सुनवाई होनी थी।
कोर्ट ने किया रामपुर जेल अधीक्षक को तलब
आजम खान के वकील खलीलुल्लाह खान ने कोर्ट में एप्लीकेशन देकर कहा कि कोर्ट की अनुमति के बिना आजम खान उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जिला जेल से शिफ्ट किया गया। एप्लीकेशन का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने रामपुर जेल अधीक्षक को तलब कर लिया है। अब जेल के अधिकारी आज (28 फरवरी) को कोर्ट में जवाब देंगे।
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आजम खान को 8 मामलों में मिली जमानत
आजम खान के वकील ने बताया कि आज आचार संहिता से जुड़े 8 मामलों में बेल एप्लीकेशन लगाई गई थी। कोर्ट ने सभी में जमानत मंजूर कर ली है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा एक और एप्लीकेशन हमने कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें हमने कहा था कि आजम खान को सरकार और प्रशासन ने दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया, जो कानून सम्मत नहीं है। कारण ये है कि जब वह न्यायालय की हिरासत में थे तो जिला प्रशासन को कोर्ट को इस बात की जानकारी देनी चाहिए थी, जो कि नहीं दी गई। हमने बताया कि कुछ समय पहले ही सीतापुर जेल में कुछ लोगों का ट्रांसफर किया गया, जिसमें उसकी हत्या हो गई। मामले में कोर्ट ने जेलर से जवाब तलब कर लिया है।
सीतापुर जेल में किया गया था शिफ्ट
आजम खान ने परिवार समेत बुधवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। जहां से आजम खान को पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ रामपुर जिला जेल भेज दिया गया था। गुरुवार तड़के 5 बजे ही आजम खान को परिवार समेत सीतापुर की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। दरअसल, रामपुर एसपी ने कोर्ट में कहा था कि आजम खान को परिवार समेत रामपुर जेल में रखने पर कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है। लिहाजा उन्हें किसी अन्य जिले की जेल में रखा जाए।
अब्दुल्ला के 2 बर्थ सर्टिफिकेट्स से जुड़ा मामला
बता दें कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में आजम खान ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ जमानत की अर्जी दाखिल की थी। इस मामले में बुधवार को एडीजे-6 की कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया गया था। इसके बाद सभी को गिरफ्तार कर कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर जेल ले जाया गया था। वहां आजम और उनके बेटे को बैरक नंबर-1 में रखा गया था। इस मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी।
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