रामपुर: आजम और उनके परिवार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
रामपुर। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम की अग्रिम जमानत याचिका को रामपुर की निचली अदालत ने खारिज कर दिया है। बता दें, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने, दो-दो पासपोर्ट बनवाने और दो-दो पैन कार्ड बनवाने के मुकदमे दर्ज हैं।
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सरकारी वकील राम अवतार सैनी के मुताबिक, बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर दो पैनकार्ड, जन्म प्रमाण प्रत्र और पासपोर्ट बनवाने का मामला दर्ज करवाया था। आरोप है कि अब्दुल्ला ने दो जन्म प्रमाण पत्र बनवा रखे हैं। एक जन्म प्रमाण पत्र उन्होंने रामपुर नगर पालिका से बनवाया है, जिसमें उनकी जन्मतिथि एक जनवरी 1993 दर्शायी गई है। दूसरा लखनऊ के अस्पताल से भी एक जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया, जिसमें उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 है। बाद में पासपोर्ट और पैन कार्ड में उम्र ठीक कराने के लिए भी दूसरा पासपोर्ट और दूसरा पैन कार्ड बनवा लिया, जिसमें दूसरी जन्मतिथि है।
दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में अब्दुल्ला के साथ ही सांसद आजम खान और उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा को भी नामजद किया किया है। आरोप है कि अब्दुल्ला का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आजम और उनकी पत्नी ने जो शपथ पत्र दिया है उसमें झूठ बोला है। मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी, जिसे सोमवार को एडीजे 6 की कोर्ट में सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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