सपा सांसद आजम खान और उनके बेटे की बढ़ी मुश्किलें, दो पैन कार्ड मामले में रामपुर कोर्ट ने तय किए आरोप

रामपुर, 27 अगस्त: समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पैन कार्ड बनवाने के मामले में आरोप तय हो गए हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में आरोप तय कर दिए हैं। इस मामले में कोर्ट अब 31 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामौतार सिंह सैनी ने बताया कि कोर्ट में दायर चार्जशीट पर सांसद के अधिवक्ता ने आपत्ति लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने सांसद आजम खान और उनके बेटे पर आरोप तय कर दिए हैं।

rampur court framed Charges against Azam Khan and his son in two PAN card case

क्या है पूरा मामला?

बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने साल 2019 में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर दो पैन कार्ड बनवाने का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला की उम्र 25 वर्ष से कम थी। सांसद ने फर्जीवाड़ा करके बेटे अब्दुल्ला का दूसरा पैन कार्ड बनवाया, जिसमें उम्र 26 साल दर्शायी गई। पुलिस ने इस मामले में सांसद आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करना, षड़यंत्र रचने आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

24 मार्च, 2015 को अब्दुल्ला का एक और पैन कार्ड बनवाया गया, जिसमें उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज करा दी गई। इस जन्मतिथि को तर्कसंगत बनाने के लिए 21 जनवरी 2015 को लखनऊ नगर निगम से एक फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया गया। नई जन्म तिथि के लिहाज से 2017 के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते समय अब्दुल्ला की उम्र 26 साल हो गई। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी थी। कोर्ट ने चुनाव के दौरान दिए गए उनके हलफनामे में उम्र को गलत पाया है। इस मामले में साल 2017 में बहुजन समाज पार्टी के नेता नवाब काजिम अली ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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