रामपुर: MP आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जानें क्या है मामला
रामपुर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व रामपुर से सांसद आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। रामपुर जिला कोर्ट ने सांसद आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। गैर जमानती वारंट आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर हुआ है। इस केस के संबंध में आज आजम खान, उनकी विधायक पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट में हाजिर होना था।
अलग-अलग
जगह
के
दो
जन्म
प्रमाण
पत्र
बनवाए
भाजपा
नेता
आकाश
सक्सेना
ने
बताया
कि
आजम
खान
और
उनकी
पत्नी
ने
अपने
बेटे
के
अलग-अलग
जगह
से
दो
जन्म
प्रमाण
पत्र
बनवाए
थे।
इस
मामले
पर
जनवरी
में
मुकदमा
दर्ज
किया
गया
था।
मंगलवर
को
एडीजी-6
की
कोर्ट
में
मामले
की
सुनवाई
हुई।
आजम
खान
को
पूरे
परिवार
के
साथ
पहुंचना
था,
लेकिन
वे
नहीं
आए।
कोर्ट
में
पेश
नहीं
होने
पर
एडीजे
कोर्ट
ने
तीनों
के
खिलाफ
गैर
जमानती
वारंट
जारी
कर
दिए।
कोर्ट
ने
जारी
किए
वारंट
कोर्ट
ने
आजम
खान,
उनकी
पत्नी
और
बेटे
के
खिलाफ
गैर
जमानती
वारंट
जारी
किया
हैं।
मामले
की
अगली
सुनवाई
2
दिसंबर
को
होगी।
आपको
बता
दें
कि
लोकसभा
चुनाव
2019
के
दौरान
आजम
खान
के
खिलाफ
निर्धारित
समय
के
बाद
रोड
शो
करने
के
आरोप
में
आजम
खान
को
कोर्ट
में
पेश
होना
था,
लेकिन
वह
कोर्ट
में
पेश
नहीं
हुए।
इसके
बाद
एडीजे-6
की
कोर्ट
ने
सपा
सांसद
के
खिलाफ
गैर
जमानती
वारंट
जारी
कर
दिया।
मामले
की
अगली
सुनवाई
26
नवंबर
को
होगी।