SP सांसद आजम खान के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट, 26 नवंबर को होगी सुनवाई
रामपुर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व रामपुर से सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आजम खान के खिलाफ रामपुर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामला लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ा हुआ है। दरअसल, लोकसभा चुनाव 2019 में आजम खान और सपा जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार के खिलाफ कोतवाली स्वार में आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया था।
निर्धारित समय से ज्यादा किया था रोड शो
लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान आजम खान के खिलाफ निर्धारित समय के बाद रोड शो करने का आरोप लगा, जिसके बाद उनके खिलाफ कोतवाली स्वार में मुकदमा दर्ज किया गया। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आजम खान को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद एडीजे-6 की कोर्ट ने सपा सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।
क्या कहा सरकारी वकील ने
सरकारी वकील रामौतार सैनी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सपा सांसद आजम खान के खिलाफ एडीजी-6 कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। 4 अप्रैल 2019 को समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार द्वारा प्रशासन से रोड शो करने की अनुमति मांगी गई थी। शासन द्वारा उन्हें दोपहर 12:00 से रात्रि 8:00 तक की अनुमति दी गई थी, लेकिन निर्धारित समय अवधि थी उस अवधि के बाद बी रोड शो किया गया। उस समय के उड़न दस्ते के प्रभारी डॉ. पवन कुमार द्वारा इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
आजम खान नहीं हुए कोर्ट में हाजिर
इस मामले में सांसद आजम खान और सपा जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार को अभियुक्त बनाया गया था। जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार ने न्यायालय से अपनी जमानत करा ली, लेकिन आजम खान कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। सरकारी वकील रामौतार सैनी ने कहा कि अगर आजम खान अगली तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं होते है तो पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर सकती है।