आजम खान और उनकी पत्नी-बेटे के खिलाफ रामपुर से गैर जमानती वारंट, तीनों अब तक पेश नहीं हुए
रामपुर। उत्तर प्रदेश में रामपुर के सांसद आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ रामपुर अदालत से फिर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। हालांकि, तीनों अब तक अदालत में पेश नहीं हुए हैं। आजम की पत्नी तजीन फातमा (विधायक) और बेटे अब्दुल्ला आजम (विधायक) तो रामपुर कई बार आए, हालांकि आजम गिरफ्तारी के डर से आने से बचते रहे हैं। एडीजे-6 की कोर्ट ने अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में एनबीडब्ल्यू जारी किया है। साथ ही मुकदमे की अगली सुनवाई 18 दिसंबर तय की है। इससे पहले भी नवंबर में इसी मामले में तीनों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ था। मगर, ये तीनों ही कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं।
50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके
संवाददाता
के
अनुसार,
भाजपा
नेता
आकाश
सक्सेना
ने
धारा
420,
467,
468,
471
के
तहत
आजम
खान
और
उनके
परिवार
के
खिलाफ
मुकदमा
दर्ज
कराया
था।
विधायक
अब्दुल्ला
आजम
के
दो-दो
जन्म
प्रमाणपत्र
होने
के
मामले
में
तो
आजम
के
खिलाफ
मौलाना
जौहर
अली
यूनिवर्सिटी
के
लिए
आलियागंज
के
किसानों
की
जमीन
कब्ज़ा
करने
के
आरोप
हैं।
उनके
खिलाफ
50
से
ज्यादा
मुकदमे
दर्ज
हो
चुके
हैं।
अगस्त
महीने
में
आजम
खां
ने
डीएम
और
एसपी
के
खिलाफ
हाईकोर्ट
में
याचिका
दायर
की
थी।
कोर्ट
ने
याचिका
को
देखते
हुए
डीएम
एसपी
को
नोटिस
भेजा।
डीएम
ने
इस
नोटिस
का
जवाब
दिया।
डीएम
ने
कोर्ट
को
बताया
कि
आजम
के
खिलाफ
जो
भी
हो
रहा
है,
वह
कानून
के
दायरे
में
किया
जा
रहा
है।'
उस
दौरान
रामपुर
में
आजम
खां
के
अवैध
कब्जा
पर
बुलडोजर
चला
दिए।
हमसफर
रिजॉर्ट
की
दीवार
तोड़
दी
गई।
इस
कार्रवाई
से
आजम
खां
आहत
हुए
और
वह
हाईकोर्ट
पहुंच
गए।
एक हजार गज जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप
मालूम हो कि समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां पर सिंचाईं विभाग के नाला की करीब एक हजार गज जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण के आरोप हैं। रामपुर के डीएम आंजनेय कुमार सिंह के मुताबिक, आजम के खिलाफ जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया था।
ईंटों की भी जांच करेंगे: डीएम
तब डीएम आंजनेय कुमार सिंह ने यह भी कहा था कि दीवार के मलबे में मिली ईंटों की प्रशासन जांच कराएगा। सूचना मिली कि दीवार के मलबे में पुरानी ईंटे भी मिली हैं। संभावना है कि किसी और बिल्डिंग को तोड़कर उसकी ईंटे लगाई गई हैं। मलबे में मिली पुरानी ईंटों की कमेटी द्वारा जांच कराई जाएगी।
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