तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को मिली राहत, स्पेशल कोर्ट ने तीन मामलों में दी जमानत
रामपुर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से सांसद आजम खान (Azam Khan) की पत्नी तंजीम फातिमा (Tazeen Fatma) और बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam Khan) को राहत मिली है। दरअसल, एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को जौहर यूनिवर्सिटी में किसानों की जमीन कब्जे के 3 मामलों में तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को जमानत दी है। हालांकि, सपा सांसद आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम इन दिनों सीतापुर जेल में बंद हैं।
वहीं, जमानत मिलने के बाद अब्दुल्ला आजम की तुरंत रिहाई नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी दो जन्मप्रमाण पत्र का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। जेल से बाहर आने के लिए इन मामलों में भी जमानत मिलना जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ज़ुबैर अहमद खान ने बताया कि कोर्ट से अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा की जमानत हुई है। बता दें कि, सपा सरकार के बाद जब योगी सरकार सत्ता में आई तो आजम खान के ऊपर कार्रवाई शुरू हुई।
जौहर यूनिवर्सिटी में किसानों की जमीन कब्जा करने का आरोप में करीब 27 किसानों ने आजम खान के ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए। इसके अतिरिक्त यतीमखाना प्रकरण में लूटपाट और मकान तोड़ने के आरोप में भी दर्जन भर मुकदमे दर्ज हुए। आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम पर 2 जन्मतिथि में हेराफेरी कर विधानसभा चुनाव लड़ने के आरोप में भी मुकदमा दर्ज हुए। इसके बाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन भी रद्द कर दिया था। तमाम मामलों में आजम, तंजीन और अब्दुल्ला के नाम थे। इसके बाद तीनों ने रामपुर कोर्ट में सरेंडर किया था। सुरक्षा की दृष्टि से इनको सीतापुर जेल में भेज दिया गया।
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