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आजम खान के सांसद बनने पर जया प्रदा ने उठाए सवाल, बोली- रद्द हो संसद की सदस्यता, निर्वाचन को बताया अवैध

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Rampur News, रामपुर। पूर्व सांसद व अभिनेत्री जया प्रदा ने समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद आजम खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखाकर आजम खान की संसद सदस्यता को रद करने की मांग की है। पत्र में उन्होंने समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद आजम खान के निर्वाचन को अवैध बताया है। उन्होंने कहा कि आजम खान ने लाभ के दो पद पर होते हुए चुनाव लड़ा जो कि संवैधानिक रुप से गलत है।

ईद पर रामपुर पहुंची थी जया प्रदा

ईद पर रामपुर पहुंची थी जया प्रदा

मशहूर सिने अभिनेत्री जया प्रदा नाहटा रामपुर से दो बार सांसद रह चुकी हैं। लेकिन भाजपा के टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ा जिसमें वह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गठबंधन प्रत्याशी और सपा के कद्दावर नेता आजम खान से 2 लाख वोट के बड़े अन्तराल से हार गईं थी। रामपुर को अपनी राजनीतिक जमीन बना चुकीं जया प्रदा हार के बावजूद जिले में लगातार जनता के बीच जाकर अपनी पैठ बना रही हैं। इस दौरान ईद के त्यौहार पर अपने वायदे के मुताबिक रामपुर पहुंची जया प्रदा ने आजम खां के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

लाभ के पद पर रहते हुए लड़ा चुनाव

लाभ के पद पर रहते हुए लड़ा चुनाव

नवनिर्वाचित सांसद आजम खां के मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के चांसलर होने का हवाला देते हुए कहा है कि एक ही व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर आसीन रहते हुए विधायक कैसे रह सकता है। साथ ही कैसे लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 102(1)ए का आजम खान उल्लंघन कर रहे हैं। वह सांसद, विधायक रहते हुए लाभ के पद पर यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं जो संविधान का उल्लंघन है। कहा कि इससे पहले भी विधायक होते हुए वह जल निगम में अध्यक्ष थे जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद है। तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

सोनिया गांधी और जया बच्चन का दिया हवाला

सोनिया गांधी और जया बच्चन का दिया हवाला

उन्होंने कहा कि 2006 में राज्य सभा सदस्य जया बच्चन उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष थीं। इस कारण उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी। इसी तरह वर्ष 2006 में सोनिया गांधी को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के पद पर होने के कारण लोकसभा से इस्तीफा देकर रायबरेली से चुनाव लड़ना पड़ा था। उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि अगर किसी सांसद या विधायक ने लाभ का पद लिया है तो उसकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। लालपुर पुल के लिए मुख्यमंत्री से मिलेंगी।

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English summary
BJP leader jaya prada writes letter to election commission to abolish azam khan election
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