आजम खान पर जमीन हड़पने का एक और मुकदमा दर्ज, पीड़ित ने की इंसाफ की मांग
रामपुर। आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अब आजम खान सहित पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन खां, पूर्व थाना अध्यक्ष कुशलवीर सिंह के खिलाफ जबरदस्ती जमीन कब्जाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। सींगनखेड़ा निवासी शख्स ने आजम सहित चार लोगों पर आरोप लगाते हुए तहरीर दी है कि उसे 15 घंटे हवालात में रखकर कहर बरपाया गया। पीड़ित ने इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई कर इंसाफ की मांग की है।
15 घंटे हवालात में बंद कर किया प्रताड़ित
ग्राम सींगनखेड़ा मजरा आलियागंज थाना अजीमनगर निवासी असरार पुत्र अब्दुल अली ने तहरीर देकर कहा है कि आजम खान और पूर्व सीओ आले हसन खां व तत्कालीन थाना अध्यक्ष अजीमनगर ने उसके उपर जबरदस्ती जमीन कब्जाने के लिए अत्याचार और उत्पीड़न किया। जान से मारने की धमकी देते हुए उसे 15 घंटे हवालात में कैद रखा। पीड़ित असरार का कहना है कि वह गाटा संख्या 1230 का सहखातेदार है। इस जमीन से वह अपना व परिवार का पालन पोषण करता है। गांव में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण के समय उत्तर प्रदेश शासन में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान ने उसकी जमीन विश्वविद्यालय को देने के लिए नाजायज तरीके से प्रताड़ित किया। साथ ही सत्ता के बल पर जबरदस्ती उसकी भूमि को विश्वविद्यालय के नाम दर्ज कराने को कहा।
जान से मारने की दी धमकी
जुल्म बर्दाश्त करते हुए इसके लिए राजी नहीं होने पर तत्कालीन सीओ आले हसन खां, तत्कालीन अजीमनगर थाना अध्यक्ष कुशलवीर सिंह और एक अन्य ने उसको उसके घर से उठा लिया और थाने में ले जाकर प्रताड़ित किया कि या तो तू अपनी भूमि विश्वविद्यालय के नाम कर दे नहीं तो तुझे चरस, स्मैक आदि में रखकर जेल भिजवा देंगे। साथ ही इस दौरान जान से मारने की धमकी दी। असरार को 15 घंटे हवालात में रखा गया।
आजम सहित चार पर मुकदमा दर्ज
आजम खान, आले हसन खां, कुशलवीर सिंह व अन्य ने उसकी भूमि विश्वविद्यालय के अंदर ले ली। इस आरोप के आधार पर आजम खान सहित पूर्व सीओ आले हसन खां, पूर्व थाना अध्यक्ष कुशलवीर सिंह सहित चार लोगों के खिलाफ जमीन हड़पने का मुकदमा दर्ज किया गया है। आईपीसी 1860 के तहत धारा 506, 389, 447, 342 में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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