आजम खान पर दर्ज हुआ 83वां मुकदमा, अब लगा 16 हजार रुपए की लूट का आरोप
रामपुर। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान पर दर्ज हो रही मुकदमों की लिस्ट में एक और मुकदमा शामिल हो गया है। अब आजम खान पर सरकारी बिल्डिंग पर कब्जा करने और 16,500 रुपए लूटने के आरोप में उनके 3 सहयोगी समेत चार लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा सिविल लाइन थाने में दर्ज हुआ। बता दें कि यह आजम खान पर दर्ज होने वाला 83वां मुकदमा है।
क्या है मामला
जानकारी के अनुसार, मामला रामपुर जिले के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का है। यहां क्वॉलिटी बार जिला सहकारी संघ (डीसीडीएफ) की दुकानों में संचालित था। गगन लाल की मानें तो यह दुकान उसको जिला सहकारी संघ (डीसीडीएफ) ने 2820 रुपए प्रतिवर्ष की दर से आवंटित की थी। दुकान का आवंटन उसके पास पिछले साठ सालों से था। 13 फरवरी 2013 को दोपहर वक्त तत्कालीन सिविल लाइंस इंस्पेक्टर आले हसन, डीसीडीएफ के तत्कालीन चेयरमैन मास्टर जाफर, तत्कालीन मंत्री आजम खान और जिला सहकारी बैंक के सचिव कामिल खां उसकी दुकान पर आ धमके। उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस भी थे।
16 हजार रुपए लूटे
दुकान पर आते ही आरोपियों ने कहा कि इसे खाली करो यह दुकान अब तजीन फात्मा (आजम खां की पत्नी) के नाम पर आवंटित होनी है। इसके बाद आरोपियों ने दुकान का सामान निकालकर फेंकना शुरू कर दिया। आले हसन ने गल्ले में रखे 16,500 रुपये लूट लिए। दुकान में तोड़फोड़ किए जाने से उसका दो लाख रुपये का नुकसान हुआ। उसका कहना है कि बाद में उसकी दुकान तजीन फात्मा के नाम आवंटित कर दी गई।
क्या कहा सीओ ने
गगन लाल का कहना है कि वह इस मामले में वह रिपोर्ट दर्ज कराने सिविल लाइंस कोतवाली में गया था, लेकिन पुलिस ने भगा दिया और उल्टे उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467 और 468 में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। बाद में उसे अपनी जमानत करानी पड़ी। इस संबंध में गगन लाल एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को दिया था, जिसके बाद पूर्व मंत्री आजम खान, तत्कालीन सीओ आले हसन, डीसीडीएफ के पूर्व चेयरमैन मास्टर जाफर और कामिल खां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वहीं, सीओं सिटी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि गगन लाल की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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