चूरू के बहुचर्चित सुरेन्द्र राठी हत्याकांड में आया बड़ा फैसला, इन दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा
चूरू। राजस्थान के चूरू के बहुचर्चित सुरेन्द्र राठी हत्याकाण्ड मामले में बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश रत्ना सर्राफ ने सुरेन्द्र राठी हत्या मामले की सुनवाई करते हुए चार में से दो आरोपियों को बरी कर दिया जबकि दो आरोपियों को आईपीसी की धारा 326 में दोषी मानते हुए पांच-पांच साल के कारावास व तीन-तीन हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
बता दें कि वर्ष 2016 में चूरू जिला मुख्यालय के सनसिटी होटल के पास से आरोपियों ने 19 वर्षीय सुरेन्द्र राठी को मारपीट कर अगवा किया और फिर बीहड़ में ले जाकर लाठी व सरियों से मारपीट की। वारदात के पांच दिन बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल में सुरेन्द्र राठी की उपचार के दौरान मौत हो गयी। इससे पूर्व 3 मार्च 2018 को सुरेन्द्र राठी द्वारा कोतवाली थाना पुलिस को दिये गये पर्चा ब्यान के आधार पर धोलिया, समीर, तानी उर्फ सुलतान, अजीज, बल्लु, अकरम मिरासी व 6-7 अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 341, 365, 307, 147, 148 व 382 दर्ज हुआ था।
राजस्थान : 3 माह में भर्ती होंगे ढाई हजार होमगार्ड, जानिए इस बार के नए नियम
सुरेन्द्र राठी की मौत के बाद कोतवाली पुलिस ने हत्या का मामला मानते हुए आईपीसी की धारा 302 में मामला दर्ज कर आरोपी समीर, शहनवाज उर्फ धोलिया तथा आसिफ उर्फ टीपू को 13 मार्च 2018 को गिरफ्तार कर लिया था। अनुसंधान के दौरान कोतवाली पुलिस ने अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया। एडीजे कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों का गहन अवलोकन कर दोष सिद्ध होने पर आरोपी शहनवाज उर्फ धोलिया और समीर को आईपीसी की धारा 326 में दोषी मानते हुए पांच-पांच साल कारावास व तीन हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।