राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द की संजय लीला भंसाली और दीपिका पर दर्ज एफआईआर
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ दर्ज की गई एक एफआईआर को रद्द कर दिया है। निर्देशक और कलाकारों पर फिल्म पद्मावत के जरिए भावनाएं आहत करने के आरोप में राजस्थान में नागौर जिले के डीडवाना पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस एफआईआर को रद्द करने के लिए भंसाली ने हाईकोर्ट में याचिका दी थी, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के बाद रद्द कर दिया।
संजय लीला भंसाली की याचिका पर सुनवाई करते हुए जज संदीप मेहता ने कहा कि फिल्म में आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है। राजस्थान में फिल्म के प्रदर्शन के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए फिल्म दिखाई जानी चाहिए और इस दौरान पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिए। याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि वो फिल्म देखने के बाद ही समझ पाएंगे कि जनमानस की भावनाएं आहत हुई हैं या नहीं। इसके बाद जोधपुर में स्पेशल स्क्रीनिंग में जज ने फिल्म देखी और पाया कि एफआईआर गलत है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें फिल्म पद्मावत के कुछ दृश्यों को हटाने की मांग की गई थी। वकील मनोहर लाल शर्मा ने बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि फिल्म पद्मावत के कुछ दृश्यों को हटा दिया जाए। वकील ने अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग भी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इंकार करते हुए आज इस याचिका को खारिज कर दिया।
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