गौरव यात्रा में सरकारी धन के खर्च को लेकर बीजेपी अध्यक्ष को नोटिस जारी
जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से प्रदेश में निकाली जा रही राजस्थान गौरव यात्रा में हो रहे सरकारी खर्च को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी को नोटिस जारी कर 16 अगस्त तक जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांदजोग और न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह आदेश विभूति भूषण शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
जनहित याचिका में कहा गया है कि चालीस दिन चलने वाली इस यात्रा में 165 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए 134 आम सभाएं की जाएगी। यह यात्रा छह हजार 54 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा शुरू करने से पहले गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने बयान जारी कर इसे भाजपा की यात्रा बताते हुए पार्टी फंड से खर्चा उठाने की बात कही थी। इसके अलावा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी ने भी ऐसी ही बात कही थी। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से विभागों को आदेश जारी कर यात्रा में व्यवस्थाएं करने को कहा है। यात्रा की मीडिया कवरेज के लिए डीआईपीआर को निर्देश दिए गए हैं।
जनहित याचिका में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सहित सरकारी अधिकारियों को पक्षकार बनाते हुए कहा गया कि पार्टी विशेष के चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को व्यवस्था करने को कहा गया है। जिसमें करोड़ों रुपये का खर्चा होगा। याचिका में कहा गया कि सरकारी राजकोष से किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव अभियान नहीं चलाया जा सकता। याचिका में गुहार की गई है कि गौरव यात्रा में खर्च होने वाली राशि की भाजपा से वसूली की जाए। वहीं सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया की मामले में पीडब्ल्यूडी को दिए आदेश वापस ले लिए गए हैं। इस पर अदालत ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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