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राजस्थान सरकार ने मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को किया आसान, बर्थ सर्टिफिकेट की बढ़ेगी अवधि

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जयपुर। राजस्थान सरकार ने मैरिज रजिस्ट्रेशन और बर्थ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ-साथ उसकी अवधि को भी बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इससे संबंधित प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इस मंजूरी के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2009 और राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन एक्ट 2000 में जरूरी संशोधन किया जाएगा।

Marriage

किए जाएंगे ये संशोधन

इन प्रस्तावों के मुताबिक, मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन कर राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में जिला स्तर के साथ-साथ ब्लॉक स्तर पर भी अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इसी तरह, राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 में संशोधन के लिए आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग के एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार, बालक या बालिका के जन्म रजिस्ट्रीकरण को 15 वर्ष से अधिक हो जाने की स्थिति में भी रजिस्ट्रीकरण के नए नियमों के लागू होने के 5 वर्ष बाद तक नाम दर्ज करवाए जा सकेंगे। बर्थ रजिस्ट्रेशन को 15 वर्ष से अधिक हो जाने पर नाम दर्ज करवाने के लिए 5 रुपए विलम्ब शुल्क देना होगा।

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English summary
Rajasthan government made the process of marriage registration easy
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