27 पेड़ काटने वालों को अब लगाने होंगे 270 पौधे, राजस्थान में कोर्ट ने सुनाया अनूठा फैसला
प्रतापगढ़। राजस्थान के प्रतापगढ़ में सोमवार को कोर्ट ने पेड़ों की कटाई के आरोपियों को ऐसी बात कहकर जमानत पर दी कि वह समाज के लिए मिसाल बन गई। दरअलस, प्रतापगढ़ में कोर्ट ने पेड़ काटने पर गिरफ्तार किए गए आरोपियों को काटे गए 27 पेड़ों के बदले 270 पेड़ लगाने की शर्त पर रिहा किया है।
प्रतापगढ़ जिला न्यायालय ने कहा कि आरोपियों को उनके द्वारा काटे गए 27 पेड़ों के बदले अब 270 पेड़ लगाने होंगे और तीन माह बाद उनके जीवित रहने का प्रमाण पत्र भी कोर्ट में पेश करना होगा। राजस्थान में संभवतया यह पहला मौका होगा जब कोर्ट ने पेड़ लगाने की शर्ट पर अभियुक्तों को जमानत पर भेजा है। प्रतापगढ़ जिला एवं सैशन कोर्ट में वन अधिनियम की धारा 41 और 42, IPC की धारा 379 और पीडीपीपी एक्ट की धारा 3 के तहत प्रतापगढ़ जिले के बजरंगगढ़ गांव निवासी रामा तेली, जसवंत धोबी, दिनेश तेली और मोहम्मद हुसैन पर मुकद्दमा चल रहा था।
आरोपियों ने वन विभाग की ओर से बड़ी राशि खर्च कर सरकारी भूमि पर लगाए गए पेड़ों को काटा था। आरोपियों पर 27 पेड़ काटने का आरोप था। सोमवार को आरोपियों की जमानत को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जिला एवं सेशन जज ने आरोपियों को इस शर्त पर जमानत दी कि वे काटे गए 27 पेड़ों के बदले 270 पेड़ लगाएंगे। तीन माह पश्चात यह चेक किया जाएगा कि ये पेड़ जिंदा है या नहीं। इसके लिए जियो टेगिंग भी की जाएगी। इनके जीवित होने का प्रमाण पत्र तीन माह बाद कोर्ट में पेश करना होगा।