दिवाली से पहले राजस्थान के किसानों की हुई मौज, सरकार ने बैंक खाते में जमा करवाए करोड़ों रुपए
जयपुर। दिवाली 2019 से पहले राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की मौज हो गई है, क्योंकि किसानों के बैंक खातों में 2 हजार 68 करोड़ से अधिक रुपए जमा करवाए जा चुके हैं।
मीडिया से बातचीत में राजस्थान सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार डॉ. नीरज के पवन ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21 अक्टूबर 2019 तक राज्य के 64 लाख 32 हजार 495 किसानों ने आवेदन किया था। इनमें 55 लाख 71 हजार 384 आवेदन पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं। जबकि शेष आवेदन एलजी कोड एवं स्वघोषणा के आधार पर अस्वीकृत होने से अपलोड नहीं किए जा सके हैं।
किसानों के लिए कितने काम की है पीएम किसान स्कीम के तहत मिलने वाली 6000 की राशि?
सहकारिता के रजिस्ट्रार डॉ. नीरज के पवन के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा 46 लाख 10 हजार 609 किसानों के पक्ष में प्रथम किश्त के लिए आरएफटी खोली गई। जिसमें से 39 लाख 70 हजार 988 किसानों के खाते मेंं 794.20 करोड़ रुपये की पहली किश्त जमा हो चुकी है तथा शेष छह लाख से अधिक किसानों की राशि स्वीकृत होना केन्द्र के स्तर पर लम्बित है। राज्य सरकार के स्तर पर किसी भी किसान का कोई भी आवेदन एवं राशि लम्बित नहीं है, जो प्रक्रिया होनी है। वह केन्द्र सरकार के स्तर से होनी है।
उन्होंने बताया कि राज्य की ओर से सभी भेजे जा सकने वाले आवेदन भेजे जा चुके हैं। द्वितीय किश्त के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 39 लाख 63 हजार 277 किसानों के पक्ष में आरएफटी खोली गई। जिसमें से 39 लाख 36 हजार 514 किसानों के खातों में 787.30 करोड़ रुपये की राशि जमा हो चुकी है तथा शेष राशि केन्द्र सरकार के स्तर पर लम्बित है।
तृतीय किश्त के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 24 लाख 89 हजार 951 किसानों के पक्ष में ही आरएफटी खोली गई। जिसमें से 24 लाख 34 हजार 335 किसानों के खातों में 486.87 करोड रुपये की राशि जमा हो चुकी है शेष किसानों की राशि केन्द्र सरकार से स्वीकृत नहीं हुई है।
क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों की आर्थिक मदद करती है। इसमें किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपए दो-दो हजार रुपए की किश्त के रूप में सीधे काश्तकार के बैंक खाते में जमा करवाए जाते हैं। SMS के माध्यम से पैसा आने की जानकारी भी दी जाती है। संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पद संभालने वाले किसान परिवार, राज्य / केंद्र सरकार के साथ-साथ पीएसयू और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी के अलावा अन्य सभी किसान योजना के पास हैं। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर और वकील के साथ-साथ 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों और अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले पेशेवरों को भी योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।
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