पंचायत ने दूल्हे को सुनाया 18 लाख देने का फरमान तो दुल्हन बोली- धंधा कराते थे मां-बाप इसलिए की लव मैरिज
भरतपुर। प्रेमी जोड़ों की शादी और उन्हें खुलकर जीने की आजादी के खिलाफ अक्सर हरियाणा की खाप पंचायतों के अजीब फरमान सामने आते रहे हैं, मगर अब ऐसा ही राजस्थान के भरतपुर में भी आया है। भरतपुर जिले के रुदावल थाना क्षेत्र की एक लड़की ने गांव रूपवास के लड़के हिमांशु से प्रेम विवाह कर लिया। इस पर पंचायत ने दूल्हे के परिवार को दुल्हन के परिवार को 18 लाख रुपए देने का तुगलकी फरमान सुना दिया। आदेश यह है कि दूल्हे के परिजनों ने रकम नहीं दी तो दुल्हन के परिजन उसे वापस अपने घर ले जाएंगे। पूरी कहानी में नया मोड़ तो तब आ गया जब इस मामले में खुद दुल्हन अपने पति के पक्ष में खड़ी हो गई और पंचायत के फरमान को मानने से यह आरोप लगाकार इनकार कर दिया कि उसे माता-पिता देह व्यापार में धकेलना चाहते हैं। इसलिए उसने अपनी मर्जी से नौ सितंबर 2019 को मंदिर में लव मैरिज कर ली और अब अपने पति के साथ रहना चाहती है।
न्यायालय से सुरक्षा की गुहार
लव मैरिज के बाद जान को खतरा महसूस करते हुए हिमांशु व दुल्हन ने 16 सितम्बर 2019 को राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में प्रोटेक्शन याचिका लगाई, जिस पर कोर्ट ने भतरपुर जिला पुलिस अधीक्षक व रुदावल थाना प्रभारी को नवदम्पति को सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं।
दुल्हन ने बयां की खौफनाक दास्तां
लव मैरिज करने वाली लड़की ने बताया कि हिमांशु के साथ उसका रिश्ता परिजनों को मंजूर नहीं है क्योंकि वो उसे देह व्यापार में धकेलना चाहते हैं। वर्ष 2015 में वह पुलिस की रेड में देह व्यापार करते पकड़ी भी जा चुकी है। तब नाबालिग होने के कारण उसे 05 महीने के लिए नारी निकेतन में रखा गया था।
फिर जिंदगी में आया हिमांशु
पांच माह बाद नारी निकेतन से निकालकर पुलिस ने लड़की को घर भिजवा दिया। तब उसका सम्पर्क हिमांशु से हुआ और दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगे। सितंबर में दोनों ने लव मैरिज कर ली। इस पर माता-पिता ने पंचायत बैठा ली, जिसने हिमांशु के परिजनों को 18 लाख देने का फरमान तक सुना दिया।
लड़की के परिजन पाबंद
रुदावल थाना अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार कोर्ट के आदेश पर लड़की व उसके पति को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। पुलिस ने लड़की के गांव जाकर उसके परिजनों को पाबंद भी किया है।