3 सगे भाइयों को एक साथ उम्रकैद, 16 साल पहले तीनों ने किया था यह गुनाह
भरतपुर। राजस्थान के भरतपुर में तीन भाइयों को एक साथ उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। तीनों ने 16 पहले एक व्यक्ति की बेहरमी से हत्या कर दी थी। भरतपुर के अनुसूचित जाति जनजाति न्यायालय की विशिष्ट न्यायाधीश प्रेमलता सैनी ने फैसला सुनाते हुए तीनों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायधीश ने तीनों आरोपियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर सेवर जेल भेजने के आदेश जारी किए हैं।
वरिष्ठ लोक अभियोजक रघुनंदन लाल शर्मा ने बताया कि वर्ष 2003 में भरतपुर के कामां पुलिस थाना क्षेत्र के मुल्लाका गांव में किशनलाल के खेत पर रखी फसल की चोरी करने के लिए बदलू के बेटे कुंवर, सम्मो और भगवान सिंह आए थे। जब तीनों चोर सगे भाइयों को किशनलाल ने ललकारा तो तीनों आरोपियों ने किशनलाल को जातिसूचक गालियां देते हुए लाठियों से प्रहार कर उसे मौत के घाट उतार दिया।
मृतक किशनलाल के बेटे अमृतलाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले की जांच की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपियों के खिलाफ 15 गवाहों और 30 दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश प्रेमलता सैनी ने तीनों आरोपियों को दोषी माना और उम्रकैद की सजा व 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित कर केंद्रीय कारागार सेवर भेजने के आदेश जारी किए।
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