राजस्थान न्यूज़ के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
Oneindia App Download

POK में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद जैसलमेर बॉर्डर से आई यह बड़ी खबर

Google Oneindia News

Jaisalmer News, जैसलमेर। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव है। दोनों देशों की सरहदों पर सुरक्षा एजेसियां हाई अलर्ट पर हैं। इस बीच भारतीय सेना की ओर से पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के कई ठिकानों पर ​एयर स्ट्राइक (India Surgical Strike 2 in POK) की गई है।

Jaisalmer Border On high alert without permission entry prohibited in 5 km Area

14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर किए गए अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले का बदला लेते हुए इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने POK में मंगलवार तड़के साढ़े ​तीन बजे जैश ए मोहम्मद के अड्डों को तबाह कर दिया है। इधर, राजस्थान से लगते बॉर्डर इलाके में भी सुरक्षा के लिहाज से बड़े कदम उठाए गए हैं।

यह भी पढ़ें: राजस्थान बॉर्डर पर सुनाई दी धमाकों की आवाज, आधी रात को मंडराते रहे पाक के लड़ाकू विमान

राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में भारत-पाक सीमा पर तस्करी, घुसपैठियों तथा असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश एवं अन्य अवांछनीय गतिविधियों और जिल के निवासियों की सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सीमा की 5 किलोमीटर परिधि में रात्रि प्रवेश और विचरण पर प्रतिबंध लगाया है।

<strong>भारत-पाक युद्ध : जब पाकिस्तान के 3 हजार बम भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए</strong>भारत-पाक युद्ध : जब पाकिस्तान के 3 हजार बम भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए

आदेश 26 फरवरी से प्रभावित

आदेश 26 फरवरी से प्रभावित

Jaisalmer District Collector नमित मेहता ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। अब जैसलमेर जिले में भारत-पाक सीमा के पास पांच किलोमीटर में रहने वाले निवासियों को 26 फरवरी से आगामी 25 अप्रेल तक की अवधि के लिए प्रवेश एवं विचरण के लिए शाम 6 बजे से सुबह 7 बज तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंध रहेगा।

इन गांवों पर पड़ेगा असर

इन गांवों पर पड़ेगा असर

जैसलमेर जिला कलेक्टर नमित मेहता द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार जिन क्षेत्रों में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है, उनमें जैसलमेर एवं पोकरण तहसील के किशनगढ़, तनोट, साढेवाला, घोटारू, लोंगेवाला, गणेशिया, लंगतला, रतड़ाउ, लीलोई, कारटा, खारिया, शेखर, कोठा, जामराऊ, खुईयाला, जाजिया, खारा, मूंगर, सोम, रोहिड़ेवाला, लौहार, आसूदा, धौरोई, बिछड़ा, मीठड़ाऊ, किरड़वाली, जीयाऊ, केरला, बगनाऊ, बसना, बिरयारी, मीठीखुई, भुग, मुरार, धनाना, लूणार, पोछिणा, करड़ा, गोधूवाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचूवाली, बुईली, बाहला, भारेवाला, दादु, ड़ावाला, मोहरोवाला, मालासर, म्याजलार, रायचंदवाला तथा करुिया बेरी आदि शामिल हैं।

प्रवेश करने पर होगी कार्रवाई

प्रवेश करने पर होगी कार्रवाई

इन सभी इलाकों में शाम 6 बज से सुबह 7 बजे तक 26 फरवरी से बिना वैध अनुमति पत्र के प्रवेश करने और अन्य गतिविधियों के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। आदेश के अनुसार जिले में इन क्षेत्रों के निवासियों एवं इनमें प्रवेश तथा विचरण करने वाले सभी व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे प्रतिबधिंत क्षेत्र में शाम 6 बजे से सुबह 7 बज तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं जाए अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

Comments
English summary
Jaisalmer Border On high alert without permission entry prohibited in 5 km Area
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X