राजस्थान में Jhunjhunu Court का ऐतिहासिक फैसला, रेपिस्ट को 26 दिन में सुनाई फांसी की सजा
झुंझुनूं। राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ती रेप की घटनाओं के खिलाफ ये फैसला किसी नजीर से कम नहीं है। राजस्थान के झुंझुनूं में पोस्को कोर्ट ने 5 साल की बच्ची से रेप के आरोप में दोषी पाए गए युवक को सिर्फ 26 दिन में फांसी की सजा सुनाई है। झुंझुनूं बच्ची रेप केस के फैसले के दौरान बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि इतना जघन्य अपराध करने के बावजूद दोषी के दिल में पश्चाताप नहीं है। लिहाजा इसे फांसी ही दी जानी चाहिए।

झुंझुनूं रेप केस में 40 से अधिक गवाह जुटाए और साथ ही करीब 250 दस्तावेज बतौर सबूत रखे और 10 दिन में ही आरोपी के खिलाफ चालान पेश कर दिया था। पुलिस ने दुष्कर्मी के खिलाफ मजबूत केस बनाया, जिसके चलते उसे फांसी की सजा मिली। ये घटना 19 फरवरी को राजस्थान के पिलानी थाने के तहत श्योराणों की ढाणी में हुई थी। जब आरोपी सुनील कुमार ने 5 साल की मासूम बच्ची का अपनी स्कूटी पर अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मासूम के भाई-बहनों ने आरोपी का पीछा भी किया था, लेकिन वे उसे नहीं पकड़ पाए।

इस बीच रात करीब 8 बजे मासूम गाड़ाखेड़ा गांव में लहूलुहान स्थिति में मिली थी। हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रैफर किया गया था। घटना के पांच घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपी सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। चिड़ावा DSP सुरेश शर्मा ने आरोपी के खिलाफ 10वें दिन ही 1 मार्च को चालान पेश कर दिया था। तब से मामले की नियमित सुनवाई हो रही थी।पॉक्सो एक्ट लागू होने के बाद मासूम से रेपिस्ट को फांसी की सजा सुनाने का झुंझुनूं में ये दूसरा मामला है। करीब 3 साल पहले ऐसे ही एक मामले में आरोपी विनोद कुमार को फांसी की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट का वो फैसला भी सिर्फ 29 दिन में आया था।
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