कई शहरों में ले जाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा
अजमेरः राजस्थान के अजमेर जिले में दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाते हुए दस साल की कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर देने का फैसला दिया है। पॉक्सो विशेष न्यायालय संख्या 2 के न्यायाधीश ने आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को दो साल पहले अंजाम दिया था। आरोपी पड़िता को कई जगहों पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 के विशिष्ठ लोक अभियोजक विक्रम सिंह ने बताया कि ब्यावर सिटी थाना क्षेत्र में रहने वाले कौशल किशोर ने 16 जनवरी 2017 को किशोरी का अपहरण किया और उसे अहमदाबाद, जयपुर सहित कई स्थानों पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों ने ब्यावर सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई।
रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने आरोपी कौशल किशोर को गिरफ्तार कर लिया साथ ही न्यायालय में उसके खिलाफ चार्जशीट भी पेश कर दी। इसके तहत अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 7 गवाह और 25 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इनके मद्देनजर न्यायाधीश राजेशचन्द्र गुप्ता ने आरोपी कौशल किशोर को दोषी करार दिया और आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत 10 साल के कठोर कारावास व 50 हजार के जुर्माने से दण्डित किया।
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