आचार्य बालकृष्ण समेत 7 के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
सवाई माधोपुर। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बा निवासी एक फर्म मालिक ने सुप्रसिद्ध पतंजलि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण सहित कम्पनी के 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी करने का मुकदमा इस्तगासे के माध्यम से गंगापुर सिटी के कोतवाली पुलिस थाने मे दर्ज कराया है। पुलिस ने इस मामले मे विभिन्न धाराओं मे मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पतंजलि ने बकाया माल नहीं भेजा
पीड़ित व्यापारी कृष्ण कुमार मित्तल ने बताया कि वह गंगापुरसिटी में पुरानी अनाज मण्डी में स्थित फर्म के. के. एग्रोटेक मे अधिकृत प्रतिनिधि हैं। व्यापारी कृष्ण कुमार मित्तल ने बताया कि मार्च 2019 में 50 टन फ्रोजन मटर 39 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने के लिये पतंजलि कम्पनी के प्रतिनिधि को ऑर्डर देकर निर्धारित राशि का पेमेंट बैंक के जरिए कर दिया था। ऑर्डर देने के बाद पतंजलि कंपनी ने उसे 45.66 टन माल निर्धारित पते पर भेज दिया और इसके बाद बकाया 4.34 टन माल नहीं भेजा।
कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज
बार-बार कहने के बाद भी जब उस उक्त ऑर्डर किया माल नहीं मिला तो उसने कंपनी को रजिस्टर्ड नोटिस भी भेजा, उसके बाद भी कंपनी ने उसे बकाया माल नहीं भेजकर धोखाधड़ी की। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि इस धोखाधड़ी की शिकायत उसने पुलिस थाना में दी तो वहां भी पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। व्यापारी ने गंगापुर सिटी की एडीजे कोर्ट में इस सम्बन्ध मे इस्तगासा प्रस्तुत कर धोखाधड़ी करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
पुलिस ने शुरू की जांच
न्यायालय ने इस संबंध में कोतवाली पुलिस थाना गंगापुर सिटी को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्जकर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किये। कोतवाली पुलिस ने इस संबंध मे पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण, निदेशक अजय कुमार आर्य, मुक्तानन्द, सुमेधा, राम भरत, राकेश मित्तल और पतंजलि के अधिकृत प्रतिनिधि आर.पी.शर्मा के खिलाफ धारा 420, 406 और 120बी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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