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भारत को दहलाने के लिए पाकिस्तान से आई विस्फोटक सामग्री की खेप, बाड़मेर में पकड़े गए तस्कर

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बाड़मेर। राजस्थान बाड़मेर की विशिष्ट न्यायालय ने पाकिस्तान से विसफोटक सामग्री लेकर आने वालों के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। मामले के सभी 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें छह आरोपी जमानत पर चल रहे थे।

ये सामग्री आई थी पाकिस्तान से

ये सामग्री आई थी पाकिस्तान से

अधिवक्ता कमाल खान ने पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में वर्ष 2009 में पाकिस्तान से 15 किलो आरडीएक्स, 12 विदेशी पिस्टल तथा अन्य विस्फोटक सामग्री बाड़मेर पहुंची थी। बाड़मेर पुलिस ने विस्फोटक सामग्री के साथ 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया कर खुलासा किया था कि यह सामग्री आतंकी संगठन बब्बर खालसा को सप्लाई की जानी थी।

 चार आरोपी काट रहे थे सजा

चार आरोपी काट रहे थे सजा

मामले में पिछले 11 साल से कोर्ट में विचाराधीन था। इस मामले में चार आरोपी जेल में सजा काट रहे थे। जबकि 6 जमानत पर रिहा थे। मंगलवार को इस पूरे मामले में बाड़मेर की विशिष्ट न्यायालय में न्यायधीश सुश्री विनीता सिंह ने विस्फोटक अधिनियम व आर्म्स एक्ट के तहत फैसला सुनाते हुए 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

 दो आरोपी विदेश भागे

दो आरोपी विदेश भागे

दरअसल, इस पूरे मामले में चार अन्य आरोपी भी हैं, जिसमें दो पाकिस्तानी कुख्यात तस्कर फोटिया व आलिया फरार हैं। वहीं, दो बब्बर खालसा के आतंकी विदेशों में फरार है। यह मामला बाड़मेर के सबसे चर्चित मामलों में से एक है।

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English summary
Barmer court sentenced ten accused of Explosive smuggler to life imprisonment
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