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दहेज हत्या के मामले में एक परिवार के 5 लोगों को आजीवन कारावास

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Bharatpur News, भरतपुर। दहेज़ हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए भरतपुर कोर्ट ने एक ही परिवार के 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें दो महिलाएं व तीन पुरुष शामिल हैं।

5 persons of a family life imprisonment in case of dowry murder in Bharatpur

राजस्थान के भरतपुर जिले के कामां अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कैलाश चंद अठवासिया ने दहेज हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दो महिलाओं सहित पांच जनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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अपर लोक अभियोजक त्रिलोक नाथ गुप्ता ने बताया कि कैथवाडा थाने में 6 जून 2015 को दहेज के खातिर विवाहिता की हत्या कर देने का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कामां न्यायालय में सुनवाई के बाद पति, सुसर, जेठ, जेठानी और ननद को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए पांचों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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English summary
5 persons of a family life imprisonment in case of dowry murder in Bharatpur
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