छत्तीसगढ़ः प्रदेश में कोविड 19 के मरीजों की संख्या 2400 के पार, किर्गिस्तान से लौटे छात्रों में से 9 पॉजिटिव
रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीते गुरुवार की रात को कोरोना संक्रमण के 9 नए मरीज मिले हैं। यह सभी किर्गिस्तान से लौटे मेडिकल छात्र हैं। इनमें रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह का बेटा भी शामिल है। सभी छात्र दो हॉस्टलों में पेड क्वारंटाइन में थे। इन्हें शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। विधायक बृहस्पति सिंह ने अपने बेटे सहित रूस और किर्गिस्तान में फंसे सूरजपुर, अंबिकापुर व बलरामपुर के छात्रों को वापस लाने के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी।
हालांकि राहत की बात है कि प्रदेश के कुल 2456 संक्रमित मरीजों में से 1729 मरीज इलाज के बाद घर जा चुके हैं। इसके बाद अब प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 715 है। वहीं 12 मरीजों की मौत हो चुकी है। रायपुर एम्स के निदेशक डॉ नितिन एम नागरकर के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से ऐम्स कोविड-19 की चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम हो सका है। यहां से पिछले 100 दिनों में 360 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर जा चुके हैं।
स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात तक सिर्फ 37 नए संक्रमित मरीज मिले। इनमें से रायपुर जिले से 9, राजनांदगांव से 4, बलरामपुर और सूरजपुर जिले से तीन-तीन, जगदलपुर- दंतेवाड़ा और सुकमा जिले से दो-दो तथा बीजापुर और जांजगीर चांपा से एक एक नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अब छत्तीसगढ़ का कोई भी जिला कोरोना से अछूता नहीं रहा है। सभी 28 जिलों में कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोरबा जिले में सर्वाधिक 306 और रायपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। सबसे कम बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में एक मरीज मिला है।
प्रदेश सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में क्लब, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खोलने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही बसों के संचालन पर प्रदेश के अंदर लगी रोक को भी हटा लिया गया है। शुक्रवार से जिले के अंदर व एक से दूसरे जिले में बस सेवा शुरू हो जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग से गुरुवार को जारी आदेश में सिनेमा हाल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम व असेम्बली हाल को अभी बंद ही रखने के निर्देश दिए गए हैं।
बता दें कि शॉपिंग माल के भीतर गेमिंग आरकेड, बच्चों के लिए प्ले एरिया बंद रहेंगे। र्स्पोट्स काम्पलेक्स व स्टेडियम में केवल खेल गतिविधियां संचालित हो सकेंगी, दर्शकों को अनुमति नहीं होगी। मॉल और रेस्टोरेंट में भी फिलिकल डिस्टेंसिंग और सफाई का पूरी तरह ध्यान रखना होगा। लापरवाही पाए जाने पर संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं।
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