अब ड्राइविंग स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर बनेंगे लाइसेंस, सरकार की नियमों में बदलाव की तैयारी
पटियाला। क्या आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं? यदि हां तो यह खबर आपके लिए है। सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में कुछ संशोधन करने जा रही है। अब किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से प्राप्त ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के आधार पर भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बना सकेंगे, इसके लिए आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीए) ऑफिस जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी।
आरटीए से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियमों में बदलाव की तैयारी की जा रही है। और कहा जा रहा है कि 1 जुलाई 2022 से नया नियम लागू हो सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस के संशोधित नियम के अनुसार, अब डीएल के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवा ट्रेनिंग लेने के बाद वहीं से टेस्ट पास करना होगा, जो लोग ये टेस्ट पास करेंगे उनको स्कूल की तरफ से एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, इस सर्टिफिकेट के आधार पर आपका डीएल बनाया जाएगा। बता दें कि, जब किसी को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है तो उसको आरटीए की ओर से लिए जाते ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना होता है। ऐसे में यदि वह ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जा है या नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको फिर लंबा इंतजार करना पड़ता है। ऐसे समस्या से निजात दिलाने के लिए अब एक नया नियम लागू किया जाएगा।
अब भ्रष्टाचार करने वालों को बचाया नहीं जाएगा और न ही खोखले वादे किए जाएंगे: पंजाब के CM भगवंत मान
परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एक नया नियम बनाया है। इन ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों में कड़ी और मजबूत ट्रेनिंग दी जाएगी, इसलिए सरकार इन सेंटरों से मिले सर्टिफिकेट के आधार पर लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। परिवहन मंत्रालय की ओर से ट्रेनिंग सेंटरों के लिए भी गाइडलाइंस जारी हुई हैं। कहा गया है कि, अब ट्रेनिंग सेंटर्स के पास दोपहिया, तिपहिया और हल्के वाहनों के लिए कम से कम 1 एकड़ जमीन, भारी यात्री/माल वाहन या ट्रेलरों के लिए 2 एकड़ जमीन होना जरूरी है। ट्रेनर का कम से कम 12वीं कक्षा पास होना जरूरी, साथ ही कम से कम 5 साल ड्राइविंग का अनुभव होना चाहिए, यातायात नियमों की जानकारी होनी चाहिए।