भाभी के परिवार पर हमले के दोषी AAP विधायक को 3 साल की जेल, पत्नी, बेटे समेत 6 लोगों को हुई सजा
चंडीगढ़, 23 मई। आम आदमी पार्टी के पटियाला देहात से विधायक डॉक्टर बलबीर सिंह समेत उनकी पत्नी और बेटे और एक अन्य व्यक्ति को रोपड़ की चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट ने तीन- तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मामले में दोषी पाए अन्य दो लोगों को 16- 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा होने के बाद विधायक को जेल जाने से पहले बेल भी मिल गई है।
आप विधायक डॉ. बलबीर सिंह अपनी भाभी के परिवार पर हमले के मामले में दोषी पाए गए हैं। यह 11 साल पुराना मामला है। जिसमें रोपड़ की चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट ने विधायक डॉ. बलबीर सिंह समेत उनकी पत्नी और बेटे को भी दोषी करार दिया है। जबकि मामले में तीन अन्य लोग दोषी पाए गए जिसमें दो को 16- 16 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। वहीं एक अन्य को आप विधायक और उनके परिवार के साथ 3 साल कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है।
यह मामला विधायक की पत्नी की बहन परमजीत कौर के साथ लड़ाई से संबंधित है, जिनका विधायक के परिवार के साथ जमीनी विवाद था। मारपीट के मामले में विधायक की पत्नी, बेटे और एक अन्य को आईपीसी की धारा 323, 324, 325 और 506 के तहत दोषी मानते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है। उनके खिलाफ यह मामाला जून 2011 में परमजीत कौर की शिकायत पर रूपनगर जिले के चमकौर साहिब थाने में मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आप विधायक और उसके परिवार पर उसके परिवार के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने इस मामले में अगस्त 2017 में आरोप तय किए थे।
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मामले में दोषी पटियाला के आप विधायक डॉ बलबीर सिंह ने कहा कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। कोर्ट ने जमानत दे दी है। आप विधायक ने कहा कि वे उच्च न्यायालय में रोपड़ चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट के इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।