पुणे न्यूज़ के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
Oneindia App Download

पत्नी को दर्दनाक मौत देने के बाद पुलिस को बताया सुसाइड, खुलासे के बाद मिली उम्रकैद

Google Oneindia News

Pune news, पुणे। पत्नी की हत्या कर आत्महत्या का षडयंत्र रचने वाले सेना के जवान को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.वी. आदोणे ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गंगाधर लीलाधर तिवारी (38) आरोपी का नाम है। तिवारी मूल रूप से उत्तराखंड का निवासी है। वह पुणे में कार्यरत था। 2012 में घरेलू विवाद के चलते पत्नी रश्मी (29) का गला दबाकर हत्या कर दी थी। उसके बाद उसने पत्नी को फांसी से लटकाकर आत्महत्या का षडयंत्र रचा था।

court sentence life imprisonment after man kills her wife

इस दरम्यान घटना की जानकारी मिलते ही वानवडी पुलिस घटनास्थल में दाखिल हुई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में महिला की गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आई थी। हत्या का अपराध दर्ज करने के बाद गंगाधर को गिरफ्तार किया गया था। वानवडी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बाजीराव मोहिते के मार्गदर्शन में हवालदार पोपट घुले, पंढरीनाथ पवार, महेश पवार, संभाजी नाईक ने इस मामले में जांच की थी।

सरकारी वकील एड. लीना पाठक ने कोर्ट में सरकारी पक्ष रखा था। रश्मी के रिश्तेदार साथ ही मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने तिवारी को 10 हजार रुपए का जुर्माना भरने की भी सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने की सजा बढ़ाने का प्रावधान आदेश में दिया गया है।

<strong>ये भी पढ़ें-बीजेपी विधायक की पहली पत्नी ने दूसरी पत्नी को बीच सड़क पर पीटा, Video वायरल</strong>ये भी पढ़ें-बीजेपी विधायक की पहली पत्नी ने दूसरी पत्नी को बीच सड़क पर पीटा, Video वायरल

Comments
English summary
court sentence life imprisonment after man kills her wife
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X